हत्यारे  शेर बहादुर को आजीवन कारावास की सजा, 2018 में हुयी थी हत्या की घटना

अलीनगर थाना क्षेत्र में 2018 में हुई एक घटना के मामले के आरोपी एक व्यक्ति को आजीवन कारावास के साथ-साथ 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
 

ऑपरेशन कन्विक्शन में मिली सजा

अमोघपुर गांव का रहने वाला है अभियुक्त

जिला जज की कोर्ट ने दिया फैसला

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत  हत्या के दोषी 1 अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गयी है। साथ ही साथ 50,000  के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

चंदौली जिले में अलीनगर थाना क्षेत्र में 2018 में हुई एक घटना के मामले के आरोपी एक व्यक्ति को आजीवन कारावास के साथ-साथ 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।  न्यायालय के पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार IV जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा दोषी एक अभियुक्त को सजा सुनाते हुए अर्थदण्ड न अदा करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया है।

 अलीनगर थाने में दर्ज  मुकदमें में के बारे में बताया जा रहा है कि दिनांक 9 नवंबर 2018 को धारा 307, 302, 506, 34 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त नसुरी उर्फ शेर बहादुर पुत्र महन्त चौहान को यह सजा सुनायी गयी है। अभियुक्त अमोघपुर गांव थाना अलीनगर के रहने वाला है और इसके खिलाफ अपराध संख्या- 384/2018 पंजीकृत किया गया था।