नौगढ़ में प्रधान पति की अश्लील हरकतों पर मुकदमा, साबित हुआ तो 3 साल की जेल तय
“रानी बनाके रखब” बोल फंसा प्रधान पति
लाल कार्ड, आवास और पेंशन का दिया लालच
आधी रात फोन कॉल्स से महिला हुई परेशान
सम्पूर्ण समाधान दिवस पर डीएम से की शिकायत
नौगढ़ पुलिस ने तुरंत दर्ज किया मुकदमा
चंदौली जिले के तहसील नौगढ़ में पंचायत रिठिया के प्रधान पति लालचंद की दबंगई और अश्लील हरकतें अब कानून के शिकंजे में फंस गई हैं। गरीब महिला को आधी रात को फोन पर “रानी बनाके रखब” जैसी गंदी बातें करने और लाल कार्ड, आवास, शौचालय व पेंशन दिलाने का लालच देने के मामले में जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग के आदेश पर नौगढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप साबित होने पर प्रधान पति को तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
थाना पुलिस की इस कार्रवाई ने गांव और पंचायत राजनीति में भूचाल ला दिया है। लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि पहली बार डीएम के सख्त आदेश का सीधा असर दिखाई दिया है और पुलिस ने तुरंत केस दर्ज करके यह साबित कर दिया कि महिला की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
आधी रात फोन पर प्रधान पति की शर्मनाक हरकतें
रिठिया गांव की रहने वाली राजकुमारी, जिसके पति विकलांग हैं, ने 18 अगस्त को सम्पूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी से शिकायत की। महिला ने मोबाइल रिकॉर्डिंग और लिखित प्रार्थना पत्र पेश करते हुए कहा कि प्रधान पति लगातार रात में 12 तो कभी 9 बजे फोन किया। हर बार आवास, पेंशन और सरकारी सुविधाओं का झांसा देकर उसे बिस्तर पर बुलाने जैसी बातें कीं।
डीएम गरजे, कहा- मर्यादा भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा ....
जैसे ही जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग के सामने यह मामला आया, उन्होंने सख्त रुख अपनाया। डीएम ने मौके पर मौजूद एएसपी को निर्देश दिया कि आरोपी के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए और गिरफ्तारी की कार्रवाई हो। डीएम ने साफ कहा कि किसी महिला की मर्यादा भंग करने की कोशिश करने वाले चाहे जितने रसूखदार हों, उन्हें जेल भेजा जाएगा।
नौगढ़ थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79 और 296 के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को दबोचने की तैयारी की थी, अब मामला कोर्ट में चलेगा और दोष सिद्ध होने पर उसे जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है।
जानिए कौन-सी धाराएं लगीं?
- BNS धारा 79 - किसी महिला की गरिमा भंग करने वाले शब्द, इशारे या क्रियाएं।
- सजा -तीन साल तक जेल और जुर्माना।
- BNS धारा 296 - सार्वजनिक जगह पर अश्लील हरकतें या बातें करना, सजा -तीन महीने तक जेल या जुर्माना या दोनों।
जिसने दिया लालच, वही अब कोर्ट के चक्कर काटेगा!
नौगढ़ में आसपास के इलाके में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि जो प्रधान पति महिलाओं को योजनाओं का लालच देकर अपमानित करता था, वही अब कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने को मजबूर है। लोगों ने जिलाधिकारी की सख्ती की सराहना करते हुए कहा कि इस घटना से पंचायत प्रतिनिधियों को सबक मिलेगा।