अब DL और गाड़ी के सारे कागजात 31 दिसंबर तक वैध, नहीं होगी कार्यवाई
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जिले के गाड़ी संचालकों के लिए खुशखबरी की खबर आ गई है जिसमें सड़क परिवहन एवं
राज्य मार्ग मंत्रालय ने एक निर्णय लिया है कि ड्राइविंग लाइसेंस सहित गाड़ियों के कागजात को अब 31 दिसंबर तक के वैध माना जाएगा ।
यह निर्णय कोरोना की महामारी को देखते हुए मंत्रालय ने लिया इसकी वैधता की अवधि 30 सितंबर निर्धारित थी।
वह अब 31 दिसंबर तक वैद्य मानी जाएगी।
मंत्रालय ने यह भी कहा है कि मोटर वाहन कानून के तहत फिटनेस ,परमिट ,लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर से 30 दिसंबर 20 20 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
संबंधित दस्तावेज जिनकी बाध्यता कोरोना के कारण बढ़ाई नहीं जा सकी है । उन सभी मोटर गाड़ियों के वैधता को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया जाएगा।