ग्राम पंचायत परसहवा में 9 मई को होने वाला है प्रधानी का चुनाव

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show चंदौली जिले के तहसील नौगढ में चकरघटृटा थाना क्षेत्र के परसहवा गांव में प्रधान प्रत्याशी की मौत के बाद 9 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने हेतु दारु मुर्गा बांटने के मामले में पुलिस ने एक प्रत्याशी के 4 समर्थकों के विरुद्ध लॉक डाउन का उल्लंघन करने और
 

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चंदौली जिले के तहसील नौगढ में चकरघटृटा थाना क्षेत्र के परसहवा गांव में प्रधान प्रत्याशी की मौत के बाद 9 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने हेतु दारु मुर्गा बांटने के मामले में पुलिस ने एक प्रत्याशी के 4 समर्थकों के विरुद्ध लॉक डाउन का उल्लंघन करने और कोरोना संक्रमण फैलाने के आशंका के चलते आईपीसी की धारा 269/ 270 के अलावा 353/ 147/ 188 का मामला दर्ज किया है।

आपको बता दें कि प्रधान पद की एक महिला प्रत्याशी की मौत के बाद पर परसहवा गांव में दोबारा 9 मई को मतदान होना है। ग्राम पंचायत बजरडीहा के निर्वाचित प्रधान संजय यादव के भाई अवधेश यादव गांव में एक प्रत्याशी के समर्थकों के साथ मुर्गा दारू पार्टी में भाग लेने का आरोप है ।

चकरघट्टा थाने की पुलिस का कहना है कि ग्राम प्रधान के भाई के अलावा धनंजय यादव, बबुंदर यादव, सनी यादव व अन्य समर्थक सामाजिक दूरी का पालन किए बिना पार्टी में शामिल थे और लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे। दबिश के दौरान समर्थकों ने पुलिस की कार्यवाही का विरोध भी किया।

थाना प्रभारी राजेश सरोज ने बताया कि कोरोना संक्रमण फैलाने की संभावना पाते हुए उनके खिलाफ धारा 188 एवं आईपीसी की धारा 269, 270 के अलावा 353, लोक सेवक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पकड़े गए लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 की जांच कराने के बाद जेल भेज दिया गया ।

आईपीसी की धारा 269……..

किसी बीमारी को फैलाने के लिए किया गया लापरवाही भरा कदम
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आईपीसी की धारा 270 ….

किसी बीमारी को फैलाने के लिए किया गया घातक या नुकसान देह कदम जिससे किसी अन्य व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है