प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जनपद के किसानों को राहत, टोल फ्री शुरू

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show चंदौली : उपकृषि निदेशक द्वारा जनपद के किसानों को राहत प्रदान करने की पहल की जा रही है जिन किसानों द्वारा फसल बीमा कराया गया है उन्हें इस चक्रवात वर्षा में हुई फसल बर्बादी का बीमा की राशि मिल सकती है। इसके लिए संबंधित बीमा कंपनी को सूचित करना पड़ेगा। बताते चलें कि जनपद मेंप्रधानमंत्री
 

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चंदौली : उपकृषि निदेशक द्वारा जनपद के किसानों को राहत प्रदान करने की पहल की जा रही है  जिन किसानों द्वारा फसल बीमा कराया गया है उन्हें इस चक्रवात वर्षा में हुई फसल बर्बादी का बीमा की राशि मिल सकती है। इसके लिए संबंधित बीमा कंपनी को सूचित करना पड़ेगा।

बताते चलें कि जनपद मेंप्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। जिसमें फसल की कटाई के 14 दिन के मध्य में देनी होगी। चक्रवात वर्षा अथवा फसल तूफान से फसल क्षति होती है तो क्षतिपूर्ति की धनराशि नियमानुसार बीमित किसान को दिया जायेगा ।

 

जिस के संबंध में 12 एवं 13 दिसंबर में जनपद में हुई वर्षा में जिन किसानों की धान की फसल कटाई के बाद खेत में सूखने हेतु पड़ी है या खेत में खड़ी फसल क्षतिग्रस्त हुआ है उसका आकलन एवं सर्वेक्षण हेतु संबंधित कृषि विभाग से एवं बीमा कंपनी के कर्मचारियों  की  एक संयुक्त टीम गठित कर सर्वे कराया जा रहा है। जिसमें कृषि विभाग तथा संबंधित यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा समस्त सहायक विकास अधिकारी व कृषि समस्त प्राविधिक सहायक ग्रुप सी इसके साथ ही डी-टी.एम समस्त ए .टी.एम. इस कार्य में लगाए गए हैं ।

जिसके लिए बीमा कंपनी को इसका मुआवजा के लिए 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी के इस फोन 9695087879 के व्हॅट्सप नंबर पर किसान का नाम गांव का नाम दे कर सूचना प्रदान करे। तथा 1800 200 5142 या 1800 22 4030 टोल फ्री नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज कराये , ताकि सभी किसानों को इसका लाभ मिल सके।