पूर्व चेयरमैन मीनाक्षी यादव हाजिर हों..इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया आदेश
 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर पंचायत चंदौली की पूर्व अध्यक्ष मीनाक्षी यादव को तलब करते हुए 15 मई को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
 

किशोर राम की ओर से दर्ज है मुकदमा

अवमानना के मुकदमे में हाईकोर्ट ने की सुनवाई

 मीनाक्षी यादव ने नोटिस लेने से किया था इन्कार

 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर पंचायत चंदौली की पूर्व अध्यक्ष मीनाक्षी यादव को तलब करते हुए 15 मई को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की कोर्ट ने आवेदक किशोर राम की ओर से दायर अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया है।

आपको बता दें कि मामले में अधिवक्ता विनोद कुमार ने आवेदक का पक्ष रखा। मामले में आवेदक किशोर राम की ओर से अवमानना का मुकदमा हाईकोर्ट में दर्ज कराया गया है। प्रतिवादियों को कोर्ट के 06 मार्च 2024 के आदेश का नोटिस जारी किया गया था। 


बताते चलें कि सीजेएम चंदौली की ओर से 8 मार्च 2024 को प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया है कि नगर पंचायत, चंदौली की पूर्व अध्यक्ष मीनाक्षी यादव ने नोटिस लेने से इन्कार कर दिया था। 


इस संबंध में कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए नगर पंचायत, चंदौली की पूर्व अध्यक्ष मीनाक्षी यादव को 15 मई 2024 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है।