इन 10 बातों को मानने वाले आसानी से बन सकते हैं ग्राम प्रधान

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की कार्यवाही शुरू हो गई हैं क्योंकि पहले चरण के चुनाव के नामांकन कार्य कल से शुरू हो जाएगा । जिसको देखते हुए जिले में भी पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है । वहीं जिला प्रशासन द्वारा प्रत्याशियों को निम्न बातों का ध्यान
 

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उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की कार्यवाही शुरू हो गई हैं क्योंकि पहले चरण के चुनाव के नामांकन कार्य कल से शुरू हो जाएगा । जिसको देखते हुए जिले में भी पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है । वहीं जिला प्रशासन द्वारा प्रत्याशियों को निम्न बातों का ध्यान रखने पर ही प्रत्याशी बनाया जा सकता है।

बताते चलें कि ग्राम प्रधान के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए निम्न 10 बातों को अवश्य ध्यान देना होगा। प्रधान पद के उम्मीदवारों को साथ अपने फार्म को आवेदन पत्रों को 4 सीट में भरने होगा। सभी प्रधान पद के उम्मीदवार को निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

1 -आयोग द्वारा निर्धारित सूचना के अनुसार निर्वाचन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी किए जाने के बाद से दिनांक से नामांकन हेतु नामांकन पत्रों या (पर्चे) की बिक्री प्रतिदिन 11:00 से 3:00 बजे तक प्रारंभ कर दी जाएगी । परंतु नामांकन के दिन नामांकन पत्रों की बिक्री 11:00 बजे से 01 बजे तक की जाएगी।

2- नामांकन निर्देशन पत्र के मूल्य और जमानत राशि तथा अधिकतम व्यय की सीमा भी निर्धारित है । ग्राम प्रधान के प्रत्याशी के लिए नामांकन पत्र की निर्धारित मूल्य ₹300 तथा जमानत राशि ₹2000 एवं अधिकतम व्यय की सीमा ₹75000 निर्धारित की गई है । अनुसूचित जाति ,जनजाति , पिछड़ा वर्ग तथा महिला वर्ग के उम्मीदवारों के लिए नामांकन निर्देशन पत्र तथा जमानत राशि की निर्धारित मूल्य आधी हो जाएगी।

3- प्रधान पद के नामांकन पत्र प्रधान पद के निर्देशन पत्र नगद मूल्य क्रय किया जाएगा । जमानत राशि बैंक या कोषागार के लेख शीर्ष में 8443 जमा होगा, 121 चुनाव के संबंध में जमा होगा ,06 पंचायत निर्वाचनो के लिए भी जमा होगा । जमा करने का चालान फार्म निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी से निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है । अब असुविधा से बचने के लिए नामांकन के दिनांक से पूर्व भी निर्देशन पत्र क्रय करना तथा जमानत राशि को कोष में जमा करना जमा किया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में नामांकन के दिन नियत समय से पूर्व जमानत राशि नगद भी जमा की जा सकती है ,जमा के प्रमाण स्वरूप निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन से रसीद देना होगा।

4- निर्देशन पत्र के साथ आयोग द्वारा निर्धारित उम्मीदवार द्वारा विवरण भरा जाएगा। शपथ पत्र के अनुसार पत्र दाखिल करना होगा उक्त पत्र नोटरी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार प्रमाणित कराना होगा तथा असुविधा से बचने के लिए यह शपथ पत्र भी नामांकन के पहले उम्मीदवार करा सकता है ।

5- यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग का है तो उसे तहसीलदार एवं उप जिला अधिकारी द्वारा पत्र जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । इसके साथ ही आयोग के आदेश संख्या 1140 राज्य नियम अनुसंधान अनुबंध 4/2009 के निर्धारित प्रपत्र भी भरने होंगे।

6- उपरोक्त घोषणा पत्र एवं शपथ पत्र का प्रारूप निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी से निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है ।

7- प्रधान उम्मीदवार को किसी ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के (नोड्यूज) बकाया दार नहीं होना चाहिए। अन्यथा नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

8- पंचायत के निर्वाचन के उम्मीदवारों के लिए मतदाता सूची की प्रति पहले से ही प्राप्त कर लेना आवश्यक है जो कि नामांकन पत्र के साथ स्वप्रमाणित नथी की जाएगी ।

9- ग्राम प्रधान के लिए मामले में संबंधित ग्राम पंचायत के किसी वार्ड के मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए । त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के प्रस्तावक के लिए आवश्यक है कि ग्राम प्रधान के मामले प्रस्तावक उसी ग्राम पंचायत का हो जिस ग्राम पंचायत में प्रधान पद का उम्मीदवार नामांकन कर रहा हो ।

10 – ग्राम प्रधान के उम्मीदवार को 21 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है उम्मीदवार से अपेक्षा की जाती। ग्राम प्रधान के उम्मीदवार से अपनी चल अचल संपत्ति के विवरण के साथ ही अपने अपराधिक मामले का भी शपथ पत्र तथा योग्यता के शपथ पत्र देने।