CBI-ED और पुलिस वीडियो कॉल के जरिए लोगों को नहीं करतीं अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट का नहीं है कॉसेप्ट
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने जारी की एडवाइजरी
कहा- स्कैम की रिपोर्ट जरूर करें लोग
डिजिटल अरेस्ट को लेकर लोगों को किया सतर्क
देश में डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा कि सीबीआई, पुलिस, सीमा शुल्क विभाग, ईडी या न्यायाधीश वीडियो कॉल के जरिये लोगों को गिरफ्तार नहीं करते हैं।
आपको बता दें कि संघीय साइबर सुरक्षा एजेंसी ने ऐसे मामलों को स्कैम बताते हुए कहा कि लोग इंटरनेट का उपयोग करके किए गए ऐसे अपराधों के प्रति सचेत रहें। शनिवार को जारी एडवाइजरी में आई4सी की ओर से कहा गया कि घबराएं नहीं, सतर्क रहें।
बताते चलें कि सीबीआई, पुलिस, कस्टम, ईडी, न्यायाधीश वीडियो कॉल पर गिरफ्तार नहीं करेंगे। एडवाइजरी में व्हाट्सएप और स्काइप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोगो को दर्शाया गया है, ताकि दिखाया जा सके कि इनका उपयोग कर कॉल किए जाते हैं। आई 4 सी ने लोगों से इनकी रिपोर्ट नंबर 1930 या www.cybercrime.gov.in पर करने का आग्रह किया।
देश में 31 तरीके से साइबर फ्रॉड कर रहे हैं अपराधी
देश में हैकर्स अलग-अलग तरीकों से फ्रॉड कर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। कोई लालच देकर बैंक अकाउंट खाली कर रहा है तो कोई फर्जी मेल भेज कर कंपनी का जरूरी डाटा ही उड़ा ले रहा है। ऐसे 31 अलग-अलग तरीकों को चिह्नित कर आईआईटी कानपुर अब लोगों को जागरूक कर रहा है। साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के तहत संस्थान के सीआई हब ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करना शुरू किया है।