हाईकोर्ट ने जारी किया नया आदेश, अब 27 अप्रैल तक नहीं खुलेंगे कोर्ट

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के गंभीर खतरे को देखते हुए 20 अप्रैल से खुलने वाले सभी जिला न्यायालयों को 27 अप्रैल तक बंद रखने का नया आदेश जारी किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर में पहले जारी आदेश को स्थगित करते हुए 27 अप्रैल तक न्यायालय नहीं खोलने का का नया आदेश
 

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के गंभीर खतरे को देखते हुए 20 अप्रैल से खुलने वाले सभी जिला न्यायालयों को 27 अप्रैल तक बंद रखने का नया आदेश जारी किया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर में पहले जारी आदेश को स्थगित करते हुए 27 अप्रैल तक न्यायालय नहीं खोलने का का नया आदेश जारी किया है।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से जारी इस आदेश का पत्र प्रदेश के सभी जनपद न्यायाधीशों और सरकार को भेज दिया गया है।