मुर्गी फार्म की आड़ में अवैध शराब के कारोबारियों की जमानत खारिज, जिला जज ने नहीं दी जमानत    
 

सत्र न्यायाधीश  ज्योति कुमार त्रिपाठी ने उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद पवन सिंह सहित लवकुश उर्फ छोटू, रणजीत सिंह, धीरज राय एवं डब्लू चौहान उर्फ सुरेश का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। 
 
नकली शराब बनाने के उपकरण व केमिकल भारी मात्रा में बरामद हुए थे। 

चंदौली जिले के सकलडीहा थाने के शराब माफिया व  मुर्गी फार्म की आड़ में अवैध शराब का कारोबार करने वाले पवन सिंह समेत शराब माफियाओं की जमानत याचिका जनपद न्यायाधीश ने खारिज कर दी।

बता दें कि सकलडीहा थाने के अपराध संख्या 45/ 2022 धारा 60(2) 60/63 आबकारी अधिनियम व 269/272/419/420/120 B तथा 63/65 कॉपी राइट एक्ट में जनपद एवं सत्र न्यायाधीश  ज्योति कुमार त्रिपाठी ने उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद पवन सिंह सहित लवकुश उर्फ छोटू, रणजीत सिंह, धीरज राय एवं डब्लू चौहान उर्फ सुरेश का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। 

ज्ञात हो कि प्रभारी निरीक्षक सकलडीहा, थानाध्यक्ष धानापुर एवं आबकारी टीम के संयुक्त अभियान में सकलडीहा क्षेत्र के विसुनपुरा (गोहदा) में एक मुर्गी फार्म पर छापा मारा गया था, जहां से नकली ब्ल्यू लाइम शराब तथा नकली शराब बनाने के उपकरण व केमिकल भारी मात्रा में बरामद हुए थे। 

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) शशि शंकर सिंह व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार पांडेय द्वारा जमानत का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक अभियुक्त पवन कुमार सिंह, सह अभियुक्त गण धीरज राय, रणजीत सिंह, लवकुश उर्फ छोटू, डब्लू चौहान तथा अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर अवैध तरीके से अपमिश्रित शराब बनाकर बिहार ले जाकर ऊंचे दामों पर बेचते हैं, जहाँ शराब की बिक्री प्रतिबंधित है।  यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि मौके से भारी मात्रा में शीशियों व पेटियों में पैक शराब, एथनॉल, केमिकल, खाली शीशियां, रैपर, पैकिंग मशीन व अन्य सामग्रियां/उपकरण बरामद हुए हैं। अपराध गम्भीर प्रकृति का है, इसलिए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाय।

इसके बाद इन सभी की जमानत याचिका जनपद न्यायाधीश ने खारिज कर दी।