ऑपरेशन कन्विक्शन में 5 हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा, साथ में जुर्माना भी

इसके बाद मामले में पैरवी करके न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश के  द्वारा पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ 40-40 हजारे के अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। अर्थदण्ड न अदा करने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
 

बिहार के हत्यारों ने की थी बलुआ में हत्या

2005 में हत्या के मामले में अब हुयी सजा

जानिए कौन-कौन थे हत्या में शामिल


 

चंदौली जिले में ऑपरेशन कंविक्शन के तहत हत्या के मुकदमे में दोषी 05 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा  आजीवन कारावास के साथ-साथ 40,000-40,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। जिसमें वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन के साथ-साथ लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दोषियों को सजा मिली है। ये सभी हत्यारे बिहार के रहने वाले हैं।
बताया जा रहा है कि दिनांक 4 दिसंबर 2005 को थाना बलुआ अन्तर्गत घटित (हत्या) की घटना पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या - 90/2005 धारा 364क/149, 364/149, 302/149, 365/149, 201/149 भादवि में स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित, वैज्ञानिक विवेचना व प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था। इसके बाद मामले में पैरवी करके न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश के  द्वारा पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ 40-40 हजारे के अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। अर्थदण्ड न अदा करने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

1. धनन्जय चौबे पुत्र स्व ओमप्रकाश चौबे निवासी ग्राम हेरिया थाना दुर्गावती जनपद कैमूर, बिहार।
2. सुमन्त मिश्रा पुत्र स्व0 राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा निवासी न्यू एरिया डेहरी आनसोन थाना डेहरी आनसोन जिला रोहतास, बिहार।  
3. बसन्त मिश्रा पुत्र स्व0 राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा निवासी न्यू एरिया डेहरी आनसोन थाना डेहरी आनसोन जिला रोहतास, बिहार।
4. अजीत मिश्रा पुत्र स्व0  अजय प्रकाश मिश्रा निवासी न्यू एरिया डेहरी आनसोन थाना डेहरी आनसोन जिला रोहतास, बिहार।
5. मुन्ना तिवारी पुत्र स्व0 जयगोविन्द तिवारी निवासी बड़ीहा थाना तिलौबु जिला रोहतास, बिहार।