नेकनामपुर प्रधान की जीत को चुनौती देने वाली याचिका निरस्त, अब नहीं होगी पुनर्मतगणना
विनय राज पांडेय नहीं दे पाए सबूत
2021 में ग्राम पंचायत के चुनाव में जीते थे बृजेश यादव
मतगणना में धांधली का लगाया था आरोप
चंदौली जिले के विकास खंड धानापुर के ग्राम पंचायत नेकनामपुर के प्रधान पद के चुनाव की पुनर्मतगणना कराने की याचिका को उप जिलाधिकारी की अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दिया है, क्योंकि आरोपी पक्ष इसको लेकर कोई ठोस सबूत देने में असफल रहा।
आपको याद होगा कि वर्ष 2021 में ग्राम पंचायत के चुनाव में बृजेश यादव (गुड्डू) और विनय राज पांडेय ने प्रधान पद का चुनाव लड़ा था। इसमें बृजेश यादव (गुड्डू) को 664 और विनय राज पांडेय को 656 मत प्राप्त हुए थे। मतगणना में बृजेश यादव को विजेता घोषित किया गया था। इसके बाद यहां विवाद हो गया था और परिणाम को चुनौती दी गयी थी।
इस चुनाव के उपविजेता विनय राज पांडेय ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए उपजिलाधिकारी सकलडीहा के समक्ष पुनर्मतगणना की मांग की थी। वादी ने विजेता प्रधान को प्रतिवादी बनाया था और आरोप लगाया था कि मतगणना में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से जीत हासिल की है। उनके पक्ष में पड़े मतों को मतगणना कर्मियों ने नहीं गिना।
इस संबंध में उपजिलाधिकारी अनुपम मिश्रा ने याचिका की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुना और उसके बाद आदेश जारी करते हुए कहा कि याचिका के पक्ष में पर्याप्त सबूतों का अभाव है। इस कारण याचिका पोषणीय नहीं है।