सकलडीहा पुलिस ने पशु तस्कर के खिलाफ लगाया गैंगस्टर एक्ट

निर्देशों के अनुपालन में समस्त अधिकारी एवं थाना प्रभारीगण द्वारा लगातार ऐसे अपराधियों एवं अराजकतत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सहित गैंगस्टर एक्ट में भी कार्यवाही की जा रही है।
 

पशु तस्करों के गैंग के लीडर पर एक्शन

लीडर व उसके साथी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट

जानिए दोनों का आपराधिक इतिहास

चंदौली जिले की सकलडीहा कोतवाली पुलिस में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पशु तस्करों और चोरों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। इसी दौरान सकलडीहा कोतवाली पुलिस ने पशु तस्करी में शामिल एक गैंग के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही की है।

पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार द्वारा जनपद में घटित हो रहे गैंग वाले अपराधों पर काबू पाने के लिए नाजायज गैंग बनाकर अपराध करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। सभी के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु समस्त अधिकारी एवं थाना प्रभारीगण को निर्देशित किया गया है। निर्देशों के अनुपालन में समस्त अधिकारी एवं थाना प्रभारीगण द्वारा लगातार ऐसे अपराधियों एवं अराजकतत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सहित गैंगस्टर एक्ट में भी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में सकलडीहा पुलिस ने  शातिर पशु तस्करी गैंग के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गयी।

गैंग लीडर-
1. लकी कुमार पुत्र सुदर्शन ग्राम कुबा खास, थाना-मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।
पंजीकृत अभियोग-
1- मु0अ0सं0 166/2022 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम  थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली।
2- मु0अ0सं0 167/2022 धारा 4/25 आयुद्ध  अधिनियम थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली
3. मु0अ0सं0 147/2023  धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली।

 गैंग का सदस्य-
1- बब्लू राम पुत्र खुरचन राम निवासी ग्राम अकबालपुर, थाना-मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।
पंजीकृत अभियोग-
1- मु0अ0सं0 166/2022 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम  थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली।
2- मु0अ0सं0 147/2023  धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम। थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली।