2001 में दर्ज मुकदमे में संतोष सिंह को मिली सजा, आर्म्स एक्ट का है अपराधी
चंदौली जिले में माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री सुमन तिवारी (सिविल जज (सी0डि0)/एसीजेएम) जनपद चंदौली नें दोषी 1 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
आपको बता दें कि दिनांक 17.02.2001 को धारा 25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.सन्तोष कुमार सिंह पुत्र कपिल देव सिंह निवासी बरहन थाना धीना जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 07/2001 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना धीना में पंजीकृत किया गया।
ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम व त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
पंजीकृत अभियोग में थाना धीना के पैरोकार कांस्टेबल राम प्रवेश यादव पैरोकार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री सुमन तिवारी (सिविल जज (सी0डि0)/एसीजेएम) जनपद चन्दौली नें दोषी 01 अभियुक्त 1.सन्तोष कुमार सिंह पुत्र कपिल देव सिंह निवासी बरहन थाना धीना जनपद चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।