ARTO प्रशासन सर्वेश गौतम ने की बड़ी कार्रवाई, टैक्स जमा न करने वाली 156 ट्रकें ब्लैक लिस्ट
 

एआरटीओ प्रशासन ने टैक्स चोरी करने वाले वाहनों के खिलाफ धारा 22 के तहत कार्रवाई की, जो बिहार प्रांत के भभुआ जिले के 156 ट्रैकों द्वारा रोड टैक्स न दिए जाने के कारण जनपद के तीन करोड़ 87 लाख रुपए कर बकाया था।
 

156 वाहनों को किया ब्लैक लिस्ट

वाहन स्वामियों में मचा है हड़कंप

तीन करोड़ 87 लाख रुपए कर है बकाया 
 

चन्दौली जिले के एआरटीओ प्रशासन ने टैक्स चोरी करने वाले वाहनों के खिलाफ धारा 22 के तहत कार्रवाई की, जो बिहार प्रांत के भभुआ जिले के 156 ट्रैकों द्वारा रोड टैक्स न दिए जाने के कारण जनपद के तीन करोड़ 87 लाख रुपए कर बकाया था। सभी कमर्शियल वाहनों को एआरटीओ सर्वेश कुमार गौतम ने ब्लैक लिस्ट में दर्ज करके कार्रवाई की है। जैसे ही वाहन स्वामियों को इस बात की भनक लगी तो उनके तोते उड़ गए।


आपको बता दें कि चंदौली जिले में रिश्तेदार, दोस्त, निवासी बन कर कई ट्रक मालिकों द्वारा यहां किराएदारी पर ट्रक का ट्रांसफर लेने  देने का मामला सामने आया है, जिसमें ट्रक मालिक का पता आधार पर बिहार प्रांत के भभुआ जिले का है और टेंपरोरि पता चंदौली जिले का दिखाकर ट्रकों का ट्रांसफर  कराया गया है, लेकिन 2 साल टैक्स जमा करने के बाद अब ये ट्रक मालिक टैक्स न जमा कर रहे हैं। 


जब इस मामले की तहकीकात  सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन सर्वेश कुमार गौतम द्वारा की गई , तो पता चला कि 156 ऐसे ट्रक मालिक हैं, जो कि बिहार के बार्डर के जिले का होने का फायदा उठाने की कोशिश की। इनके द्वारा स्थाई पता बिहार प्रांत के भभुआ जिले का लगा  है और टेंपरेरी पता किराएदारी के नाम पर चंदौली का है। ये चंदौली जिले से गाड़ियों का ट्रांसफर कराया है। ऐसी गाड़ियों के एक साल या 2 साल टैक्स जमा करके आगे गाड़ियों का टैक्स नहीं जमा किया जा रहा है। जिसमें पते की जांच की जा रही है तो उस पते पर कोई नहीं मिला है और अब परमानेंट पते पर उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन उससे पहले परिवहन विभाग द्वारा 156 कमर्शियल वाहन को ब्लैकलिस्ट में करने की कार्रवाई की गई है।

इस संबंध एआरटीओ प्रशासन सर्वेश कुमार गौतम ने बताया कि बिहार प्रांत के भभुआ जिले के वहानस्वामी ने कमर्शियल वाहन टैक्स जमा न करने की वजह से  धारा 22 के तहत कार्रवाई की गई है। अब इन वाहनों को ब्लैक लिस्ट में दर्ज कर लिया गया है। जब तक वाहन स्वामी द्वारा टैक्स जमा नहीं करते हैं तो इन लोगों की गाड़ी किसी जिले से ट्रांसफर नहीं हो सकती और इन लोगों के गाड़ियों का इंश्योरेंस व इंस्टॉलमेंट  जमा नहीं कर पाएंगे। साथ ही कहा कि जब तक ब्लैकलिस्ट गाड़ियों से नहीं हटाएंगे तब तक कुछ भी ऑनलाइन जमा नहीं कर सकते। अब इन गाड़ियों से व्यापार करना है और कुछ लेनदेन करना है तो टैक्स जमा करना ही होगा।