पशु तस्करी वाली गाड़ी लूटने वाले 6 बदमाश अरेस्ट, 15 अगस्त को लूटी थी गाड़ी व जानवर
चौबेपुर इलाके का ये गैंग
जानिए कैसे करते हैं पशु तस्करी का धंधा
पहले भी कई मामलों में रहे हैं शामिल
बलुआ पुलिस ने एसओजी के साथ मिलकर दबोचा
एसपी ने दिया 20 हजार का इनाम
चंदौली जिले की बलुआ थाना पुलिस और स्वाट व सर्विलांस टीम ने मिलकर एक बड़े मामले का खुलासा किया है और पशु तस्करी में शामिल जानवरों और गाड़ियों को लूटने वाले गिरोह के शातिर डकैती करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है और उनके कब्जे से लूटी गई पिकअप, स्विफ्ट डिजायर कार और अन्य गाड़ियां बरामद की है। 15 अगस्त के दिन हुयी घटना के सफल खुलासे के बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा पूरी टीम को 20 हजार रुपए नाम देने की घोषणा की गई है।
जानकारी में बताया गया है कि बलुआ थाना क्षेत्र में पशु तस्करी के दौरान पकड़े गए जानवरों और पशु तस्करी के मामले में जब जानवरों को गौशाला ले जाया जा रहा था, उसी समय अज्ञात लुटेरों की गैंग ने पिकअप समेत जानवरों को अपने कब्जे में लेकर भाग गए थे और पीआरडीकर्मी तथा गौशाला के कर्मचारियों को मारपीट कर मौके से भगा दिया तो गया था।
इस दौरान बलुआ थाने में 15 अगस्त को दर्ज इस मामले में कार्यवाही करते हुए इन सभी 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। थाना बलुआ पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 131/24 धारा 3/5a/5b/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित वाहन संख्या UP65PT3472 को बरामद तीन गाय को गो शाला ले जाते समय इन अभियुक्तों द्वारा गोशाला कर्मी व पीआरडी कर्मी को मारपीट कर पिकअप वाहन मय तीन गोवंश को लूट ले गए थे। इस संबंध में दिनांक 15 अगस्त 2024 को पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या- 133/24 धारा 221, 132, 309(4) बीएनएस से सम्बन्धित आधा दर्जन वांछितों को धर दबोचा गया है।
पकड़े गए अभियुक्तों में सभी वाराणसी जिले के चौबेपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिसमें अजीत कुमार पुत्र स्व. बनारसी राम, अभिषेक यादव उर्फ गोलू पुत्र जयनरायण यादव, हर्ष यादव उर्फ गोलू पुत्र बब्बू यादव, शिवकुमार गुप्ता पुत्र जयनाथ गुप्ता, कवि शंकर उर्फ बाबू पुत्र महेश प्रसाद यादव, विशाल उर्फ अलगू पुत्र दिनेश यादव शामिल हैं।
साथ ही इनके कब्जे से लूटी गयी पिकअप वाहन सं0- UP65PT3472 व घटना में प्रयुक्त एक स्विफ्ट डिजायर वाहन संख्या UP65EN2526 व एक स्कार्पियो वाहन संख्या- UP65EE8555 व 06 एंड्रायड मोबाइल व 01 कीपैड मोबाइल, 02 एसबीआई एटीएम कार्ड व 01 ग्रीन कार्ड के साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 221/132 परिवर्तित धारा 310(2) व बढोत्तरी धारा 317, 61(2) बीएनएस में आज दिनांक 18.08.2024 को प्रातः 4.40 बजे बलुआ तिराहा ग्राम सराय से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।
मामले में बताया जा रहा है कि दिनांक 14 अगस्त को अभियुक्त अजीत कुमार के वाहन पर ग्राम मुस्तफाबाद पिछवारी थाना चौबेपुर के अभिषेक यादव उर्फ गोलू पुत्र जयनरायण यादव ने अपने यहां से 6 गोवंशों व एक अन्य पिकअप पर 3 राशि गोवंश वध हेतु बिहार ले जाने की बात कहकर गोवंशों को लदवाकर थाना बलुआ क्षेत्र में स्वयं ही अपनी स्कार्पियो गाड़ी से आगे आगे चलकर गोवंश लदी गाड़ियों को पास कराने का काम कर रहा था। इसके अलावा दूसरे थाना क्षेत्र में एक अन्य पासर की मदद से आगे आगे चलकर पास कराने की बात कह कर अजीत कुमार से प्रति गाय 6500 रूपये पास कराने का अभिषेक यादव व अन्य पासर पैसा लेकर वाहन संख्या UP65PT3472 पर गोवंश लादकर दिनांक 14.08.24 को अभिषेक यादव गोवंश लदे वाहन को बिहार ले जाने हेतु पास करा रहा था लेकिन गोवंशों को मय पिकअप वाहन के थाना बलुआ पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया था।
अभिषेक यादव अपने स्कार्पियों वाहन से मौके से निकलने में सफल रहा। जब थाना बलुआ में स्थित पपौरा गोशाला में गो वंश ले जाने की बात जानकारी होने पर अभिषेक यादव व एक अन्य पासर नें रास्ते में ही वाहन को लूटने की योजना सकलडीहा चौराहे पर बनाई थी, जिसमें विशाल यादव उर्फ अलगु पुत्र दिनेश यादव, कविशंकर उर्फ बाबू यादव पुत्र महेश प्रसाद यादव, राम जगी यादव उर्फ जग्गू, हर्ष यादव उर्फ गोलू पुत्र बब्बू यादव, आयुष यादव उर्फ रवि यादव पुत्र पप्पू यादव, अनिल यादव, शिवकुमार गुप्ता पुत्र जयनाथ गुप्ता, अभिषेक यादव उर्फ गोलू पुत्र जयनरायण यादव व वाहन स्वामी अजीत कुमार पुत्र बनारसी राम शामिल थे।
बताया जा रहा है कि योजनानुसार घटना में विशाल यादव अपने सुपर स्पलेण्डर वाहन से कविशंकर उर्फ बाबू यादव व रामजगी उर्फ जग्गू यादव को अपने साथ लेकर चहनिया चौराहे पर रेकी करने व उक्त वाहन का पीछा करने के लिए खड़ा था, जबकि शेष अन्य शिवकुमार गुप्ता की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी वाहन स0 UP65EN2526 से सकलडीहा रोड पर पिकअप वाहन का इंतजार करने लगे।
चहनियां चौराहे से विशाल यादव ने अभिषेक यादव को चहनिया से पिकअप को पपौरा की तरफ निकलने की सूचना देने पर तथा पीछा किया। बाद मे मथेला पुल पर गाड़ी को रोक लिया तथा उसमें बैठे 3 गोशाला कर्मचारियों व एक पीआरडी के जवान को बलपूर्वक वाहन से उतार दिया। साथ ही पीआरडी का मोबाईल छीन लिया तथा आयुष उर्फ रवि यादव पिकप पर बैठकर पिकप को सकलडीहा की तरफ लेकर भाग निकला। शेष अभियुक्तगण मथेला पुल से मथेला -भूपौली नहर से लोलपुर जाने वाले रास्ते से होते बलुआ पुल पार करके अपने घर की तरफ चले आये।
इनको पुलिस ने आज दिनांक 18 अगस्त 2024 को सुबह 04.40 बजे पासर व उसकी टीम के साथ भोर का समय देखकर छपरा बिहार जाने हेतु निकले थे, तभी पुलिस द्वारा बलुआ तिराहे के पास गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास-
1. विशाल उर्फ अलगू पुत्र दिनेश यादव -
मुकदमा अपराध संख्या- 133/24 धारा 61(2)/221/132/310(2)/317 बीएनएस थाना बलुआ जनपद चन्दौली
मुकदमा अपराध संख्या- 88/22 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना चौबेपुर वाराणसी
मुकदमा अपराध संख्या – 545/23 धारा 147, 323, 504, 506 भादवि थाना चौबेपुर वाराणसी
मुकदमा अपराध संख्या – 289/23 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना सारनाथ वाराणसी
मुकदमा अपराध संख्या- 97/24 धारा 34, 395 भादवि थाना रामनगर वाराणसी
2.अजीत कुमार पुत्र स्व0 बनारसी राम -
मुकदमा अपराध संख्या- 133/24 धारा 61(2)/221/132/310(2)/317 बीएनएस थाना बलुआ जनपद चन्दौली
3. अभिषेक यादव उर्फ गोलू पुत्र जयरनायण यादव -
मु0अ0सं0- 133/24 धारा 61(2)/221/132/310(2)/317 बीएनएस थाना बलुआ जनपद चन्दौली
4. हर्ष यादव उर्फ गोलू पुत्र बब्बू यादव-
मुकदमा अपराध संख्या- 133/24 धारा 61(2)/221/132/310(2)/317 बीएनएस थाना बलुआ जनपद चन्दौली
मुकदमा अपराध संख्या- 97/24 धारा 34, 395 भादवि थाना रामनगर वाराणसी
5. शिवकुमार गुप्ता पुत्र जयनाथ गुप्ता -
मुकदमा अपराध संख्या- 133/24 धारा 61(2)/221/132/310(2)/317 बीएनएस थाना बलुआ जनपद चन्दौली
6. कवि शंकर उर्फ बाबू पुत्र महेश प्रसाद यादव -
मुकदमा अपराध संख्या- 133/24 धारा 61(2)/221/132/310(2)/317 बीएनएस थाना बलुआ जनपद चन्दौली
गिरफ्तारी करने वाली टीम में बलुआ थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र, एसओजी प्रभारी आशीष मिश्रा, उपनिरीक्षक शैलेश कुमार यादव, अभिषेक शुक्ला, अनिल कुमार यादव, जमीलुद्दीन खान, रामजी पाण्डेय, रोहित कुमार, चन्दन साह, अमरेश सिंह, रमेश चौहान शामिल थे।