31 मई तक सभी अस्पतालों व नर्सिंग होम का पंजीकरण व नवीनीकरण अनिवार्य, आ गया यह आदेश
 

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि अगर किसी नर्सिंग होम संचालक को दस्तावेजों को अपलोड करने या इस तरह के काम में  किसी प्रकार की परेशानी होती है तो वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
 

अब ऑनलाइन होगा ऐसे अस्पतालों व नर्सिंग होम्स का पंजीकरण, जानिए कहां व कैसे करें अप्लाई, नहीं तो माने जाएंगे झोलाछाप 

 

चंदौली जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वाई. के. राय के द्वारा यह दिशानिर्देश जारी किया जा रहा है कि जनपद के समस्त चिकित्सालय, निजी चिकित्सा इकाई, नर्सिंग होम, डेंटल क्लीनिक, पैथोलॉजी सेंटर, एक्सरे सेंटर, फिजियोथैरेपी सेंटर एवं अन्य चिकित्सकीय प्रतिष्ठान अपना पंजीकरण अथवा उसका नवीनीकरण करने के लिए तय समय सीमा के भीतर अपने अभिलेख जमा कर दें ताकि उनका पंजीकरण या नवीनीकरण किया जा सके। अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

 मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि चंदौली जनपद में 50 बेड से कम निजी चिकित्सा इकाइयां, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल व पैथोलॉजी सेंटर का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल up-health.in के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए संबंधित चिकित्सक या नर्सिंग होम संचालक को up-health.in पोर्टल पर चिकित्सकीय संस्था के लिए मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपलोड करना होगा।

 वहीं 50 बेड से अधिक के अस्पतालों, नर्सिंग होम या अन्य संस्थानों को दूसरे पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाएगा। इस तरह के चिकित्सा संस्थानों को अपने सभी दस्तावेज clinicalestablishment.gov.in पर अपडेट व अपलोड करना है। 

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि अगर किसी नर्सिंग होम संचालक को दस्तावेजों को अपलोड करने या इस तरह के काम में  किसी प्रकार की परेशानी होती है तो वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

 चंदौली जनपद के समस्त नर्सिंग होम, क्लीनिक्स व अन्य चिकित्सकीय संस्थानों के नवीनीकरण हेतु 31 मई तक की समय सीमा निर्धारित की गयी है। इससे संबंधित समस्त अभिलेखों को सीएमओ कार्यालय में प्रस्तुत करना है।

 मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने यह भी बताया कि बिना पंजीकरण कराए चलाए जा रहे चिकित्सा केंद्र या नर्सिंग होम को झोलाछाप चिकित्सक की श्रेणी में मानते हुए उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ बिना किसी किसी डिग्री या दस्तावेज के प्रैक्टिस करने वाले समस्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वह तत्काल अपने क्लीनिक व नर्सिंग होम बंद कर दें अथवा छापेमारी के दौरान पकड़े जाने पर मेडिकल काउंसिल 15 (2) के तहत उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी।