चुनाव के लिए गाड़ी नहीं देना चाहते हैं 122 गाड़ी मालिक, लौटा दी नोटिस
गाड़ी मालिकों ने रिसीव नहीं किए अधिग्रहण नोटिस
निर्वाचन कार्यालय के आदेश को दिखाया ठेंगा
ईंधन के अलावा दिए जा रहे हैं दो हजार से अधिक
ARTO बोले - नोटिस न लेने पर होगी एफआईआर
आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के सातवें चरण में चन्दौली सीट पर भी मतदान होना है। मतदान प्रक्रिया में उपयोग होने वाले वाहनों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग को दी गई है। अब तक 122 हल्के वाहन स्वामियों ने अधिग्रहण नोटिस ही रिसीव नहीं किए हैं। परिवहन विभाग मंगलवार को इन वाहन स्वामियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है।
मामले में बताया जा रहा है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु लगभग 700 हल्की वाहनों की आवश्यकता है, जिसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी, चन्दौली की तरफ से अधिग्रहण आदेश तामिला हेतु पुलिस विभाग को प्रेषित किया गया है, लेकिन 122 वाहन स्वामियों द्वारा अधिग्रहण आदेश लेने से इन्कार किया गया। लगातार तामिला का प्रयास करने के बावजूद भी वाहन स्वामियों द्वारा अधिग्रहण आदेश नहीं लिया गया। उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 की उपधारा 1 के खण्ड (ख) अन्तर्गत निर्दिष्ट प्रयोजनों का उल्लंघन है।
इतने ज्यादा वाहनों की व्यवस्था हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय एवं निर्वाचन के परिवहन शाखा द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस प्रकार के वाहन स्वामियों के रवैये से निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। अतः 122 वाहन स्वामियों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 की उपधारा 1 के खण्ड (ख) अन्तर्गत निर्दिष्ट प्रयोजनों के उल्लंघन करने के सापेक्ष FIR दर्ज कराने की तैयार की जा रही है।
नहीं पहुंचने पर इन लोगों के खिलाफ होगी कार्रवाई
इस सम्बंध में एआरटीओ प्रशासन सर्वेश कुमार गौतम ने बताया कि 700 हल्के वाहनों के अधिग्रहण की नोटिस भेजी गई, लेकिन 122 वाहन स्वामियों ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया है, जिनके खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी और जिन हल्के वाहन स्वामियों ने अधिग्रहण आदेश प्राप्त कर लिये हैं, उनके द्वारा यदि 28 मई को अपना वाहन नवीन मण्डी एवं पुलिस लाईन चन्दौली नहीं पहुंचाया जाता है, तो उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करायी जाएगी। अधिग्रहित किये गये प्रत्येक हल्के वाहन को प्रतिदिन 2140 रूपये किराया का भुगतान किया जाना है। यह राशि वाहन स्वामी के खाते में निर्वाचन कार्यालय द्वारा दी जाएगी। साथ ही ईंधन की व्यवस्था अलग से की जाएगी।