चंदौली लोकसभा में अब 95 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी, बढ़ा दी गई खर्च सीमा
निर्वाचन आयोग ने पहले 70 लाख तक तय की थी खर्च की सीमा
प्रत्याशी 10 हजार रुपये से अधिक का लेनदेन कैश में नहीं करेंगे
आयोग को देना होगा खर्चे का ब्यौरा
चंदौली लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा तय की है। इस बार आयोग ने प्रत्याशियों की खर्च सीमा 70 से बढ़ाकर 95 लाख रुपये कर दी है। चुनाव के दौरान प्रत्याशी इससे अधिक खर्च नहीं कर सकेंगे। इतना ही नहीं, प्रत्याशी को हर खर्च का ब्यौरा आयोग को देना होगा। निर्वाचन अवधि के दौरान लेखा तीन बार निर्धारित तिथि पर दिखाए जाने की अनिवार्यता होगी।
बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों में लगा हुआ है। अंतिम चरण में एक जून को होने वाला मतदान लोकसभा की चारों विधानसभाओं सकलडीहा, सैयदराजा, मुगलसराय व चकिया में कराया जाएगा। प्रत्याशी दस हजार रुपये से अधिक का लेनदेन कैश में नहीं कर सकेंगे। इससे अधिक का भुगतान करने अथवा लेने के लिए चेक अथवा आनलाइन तरीका अपनाना होगा। इसके अलावा प्रत्याशियों को नामांकन से पहले बैंक में खाता खुलवाना होगा। जिससे केवल चुनाव के संबंध में ही लेनदेन की प्रक्रिया की जा सकेगी। खाते के पासबुक की प्रति भी नामांकन के समय लगानी होगी।
आयकर विभाग ने भी जारी किया टोल फ्री नंबर
चुनाव के लिए अवैध नकदी की रोकथाम के लिए आयकर विभाग भी सक्रिय हो गया है। चुनाव के दौरान निर्वाचन को प्रभावित करने के उद्देश्य से ले जाए जा रहे नकदी व काले धन की शिकायत के लिए विभाग द्वारा टोलफ्री नंबर 18001807540 जारी किया गया है। कोई भी व्यक्ति इन नंबरों पर अवैध नकदी के बारे में सूचना दे सकता है।
बताते चलें कि चंदौली जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभय पांडेय ने बताया कि सभी बैंक प्रबंधकों की बैठक लेते हुए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का खाता प्राथमिकता के साथ खोले जाने के निर्देश दिए जाएंगे। इस बार खर्च सीमा बढ़ा दी गई है।