खरीफ फसल को नुकसान पर तुरंत उठाएं कदम, 72 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करने पर मिलेगा बीमा मुआवजा

उप निदेशक कृषि भीमसेन ने बताया कि फसल नुकसान की शिकायत दर्ज कराने के लिए एक सख्त नियम है। कहा कि फसल नुकसान के 72 घंटे (तीन दिन) के भीतर शिकायत करना अनिवार्य होता है।
 

बेमौसम बारिश और हवाओं से हुए फसल नुकसान की भरपाई

किसान भाई टोल फ्री नंबर 14447 पर 72 घंटे के अंदर दें सूचना

उप निदेशक कृषि ने दी पीएम फसल बीमा योजना का लाभ लेने की जानकारी

कटाई के 15 दिन बाद तक फसल को कवर

बीमा कंपनी के प्रतिनिधि का नंबर भी जारी

चंदौली जनपद के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। उप निदेशक कृषि भीमसेन ने बताया कि खरीफ सीजन की फसलें वर्तमान में तैयार हैं और कुछ किसान कटाई के बाद उन्हें खेत में ही सूखने के लिए छोड़ चुके हैं। ऐसे में, आकस्मिक बारिश और तेज हवाओं के कारण फसल नुकसान की आशंका बढ़ गई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिन किसान भाइयों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा कराया है, उन्हें नुकसान होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करानी होगी, तभी बीमा का लाभ मिल सकेगा।

72 घंटे के भीतर शिकायत अनिवार्य
उप निदेशक कृषि भीमसेन ने बताया कि फसल नुकसान की शिकायत दर्ज कराने के लिए एक सख्त नियम है। कहा कि फसल नुकसान के 72 घंटे (तीन दिन) के भीतर शिकायत करना अनिवार्य होता है। अगर किसान समय पर शिकायत दर्ज नहीं कराते हैं, तो उन्हें फसल बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ किसानों को सलाह दी गई है कि वे टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल करके अपनी फसल नुकसान की शिकायत तुरंत दर्ज कराएं। इसके अलावा, किसान सीधे बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के मोबाइल नंबर 8976965229 या 9935903681 पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

इस तरह के जोखिमों पर मिलता है कवर
यह योजना किसानों की अधिसूचित फसलों (धान, बाजरा, ज्वार, अरहर) को कई प्रकार के जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करती है:--

1-प्राकृतिक आपदाएं: ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना, भूस्खलन और बिजली गिरने से होने वाली क्षति।

2-मौसमी स्थितियाँ: प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से फसलों को होने वाली क्षति।

3-कटाई के बाद का जोखिम: फसल कटाई के उपरांत आगामी 15 दिन की अवधि तक, खेत में सुखाई हेतु रखी हुई फसल को यदि ओलावृष्टि, चक्रवात या बेमौसम/चक्रवाती वर्षा से नुकसान होता है, तो वह भी इस योजना के तहत कवर होता है।

उप निदेशक कृषि ने जनपद के समस्त किसान भाइयों से अपील की है कि वे किसी भी तरह के नुकसान की स्थिति में बिना देरी किए तत्काल टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत अवश्य दर्ज कराएं।