इस मामले में पेश होने के लिए चंदौली आए थे गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी
 

सांसद अफजाल अंसारी ने वर्ष 2014 में कौमी एकता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चंदौली जिले में जनसभा को संबोधित किया था। जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।
 

चकरघट्टा थाने की पुलिस ने दाखिल की थी चार्जशीट

बिना परमीशन जनसभा करने का है आरोप

2 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

चंदौली  जिले में आज  MP/MLA कोर्ट में मंगलवार को गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी पेश हुए। जहां कोर्ट के द्वारा मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर निर्धारित कर दी गई है। सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ चकरघट्टा थाने की पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करते हुए कहा था कि सांसद ने 2014 में कौमी एकता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बगैर परमीशन के जनसभा की थी। यह नियम व कानून का उल्लंघन था।

आपको बता दें कि सांसद अफजाल अंसारी ने वर्ष 2014 में कौमी एकता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चंदौली जिले में जनसभा को संबोधित किया था। जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। आरोप था कि अफजाल अंसारी ने बगैर परमीशन के जनसभा को संबोधित किया था।

इसी मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायाल में अफजाल अंसारी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। जिसमें गाजीपुर के सांसद को दोषी बताया गया है। इसी मामले में मंगलवार को गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी कोर्ट में पेश होने के लिए चंदौली आए हुए थे। कोर्ट में पेशी के बाद सांसद अफजाल अंसारी गाजीपुर के लिए वापस लौट गए।

 हालांकि अफजाल अंसारी के कोर्ट में पेशी की सूचना पर पुलिस टीम चौकन्ना हो गई। पूरे परिसर के बाहर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया था। सांसद अफजाल अंसारी के अधिवक्ता जुबैर अहमद ने बताया कि गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी के ऊपर बगैर अनुमति के सभा करने का मामला कोर्ट में चल रहा है। इसी मामले में अफजाल कोर्ट में पेश होने के लिए आए हुए थे। जिसकी अगली सुनवाई दो सितंबर निर्धारित की गई है।