किसान बीमा योजना के हैं कई फायदे, 324 किसानों को मिली 6 लाख से अधिक की धनराशि

केंद्र सरकार की ओर से किसानों को उनकी फसल के नष्ट होने पर क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए जुलाई वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरूआत की गई।
 

यह है फसल बीमा योजना

इसके तहत फसलों के नुकसान की होती है भरपाई

बीते वर्ष 324 अन्नदाताओं को मिला है इसका लाभ

चंदौली जिले में बीते वर्ष 324 किसानों को जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिल चुका है, वहीं 607854 लाख रुपये की धनराशि किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष 24-25 में खरीफ व रबी के बीमित कुल 1777 कृषक शामिल हैं। अभी तक किसी किसान को योजना के तहत लाभांवित नहीं किया गया है।

वहीं बीते वित्तीय वर्ष 23-24 में पीएम फसल योजना के तहत खरीफ में 270 किसानों को 504453 लाख रुपये की धनराशि बीमा के रूप में प्रदान की गई थी। वहीं रबी सीजन में 54 किसानों को 103401 रुपये फसल क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया गया था। इसमें जगदीशपुर के किसान गोपाल सिंह व नेगुरा के रतन शरण सिंह शामिल हैं।

आपकों बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों को उनकी फसल के नष्ट होने पर क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए जुलाई वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरूआत की गई। इसके तहत खरीफ मौसम के लिए प्रीमियम के रूप में दो प्रतिशत और रबी में डेढ़ प्रतिशत की प्रीमियम राशि निर्धारित की गई है। वहीं व्यवसायिक व बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का अधिकतम पांच प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

फसल बीमा योजना के तहत खड़ी फसल बोआई से कटाई तक सूखा, शुष्क स्थिति, बाढ़, जलप्लावन, व्यापक रूप से कीटों व रोगों के प्रभाव, प्राकृतिक कारणों से आग, व्रजपात, ओलावृष्टि जैसे रोके न जाने वाले जोखिमों के कारण उपज नुकसान को आच्छादन करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा आवरण प्रदान किया जाता है। प्रभावित किसान को 72 घंटे के अंदर सीधे बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर या क्राप इंश्योरेंस एप पर अथवा लिखित में अपने बैंक, कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से सूचित करना आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में उप कृषि निदेशक भीम सेन ने बताया कि अन्नदाता फसल के नुकसान की भरपाई के लिए पीएम फसल बीमा योजना से लाभांवित किया जा रहा है। किसान फसल के नुकसान होने पर बीमा कंपनी या कृषि विभाग को सूचित कर सकते हैं।