कृषक विद्युत बिल माफी योजना का लाभ लेने का ये है तरीका, 30 जून है आखिरी तारीख

कृषक विद्युत बिल माफी योजना का लाभ लेने के लिए सभी निजी नलकूप उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2023 तक के कुल बकाया बिजली के मूलधन का भुगतान अनिवार्य रूप से करना है।
 

किसान या निजी नलकूप संचालक के लिए मौका

2023 के बिलों का भुगतान करके उठाएं लाभ

1 अप्रैल 2023 के बाद से मिलेगा योजना का लाभ

चंदौली जिले के बिजली विभाग के विद्युत वितरण खंड 3  के अधिशासी अभियंता इंजीनियर राजन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि अगर किसी भी किसान या निजी नलकूप संचालक को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेना है तो उसे 31 मार्च 2023 तक के सभी बकाया धनराशि और मूलधन को जमा करना होगा। इसके पश्चात ही उसे 1 अप्रैल 2023 के बाद से योजना का लाभ दिया जाएगा।

जानकारी में बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार के द्वारा कृषक विद्युत बिल माफी योजना संचालित की जा रही है। इसका लाभ किसानों को दिया जाना है। इसके लिए विद्युत वितरण खंड 3 के अधिशासी अभियंता इंजीनियर राजन कुमार ने चंदौली जिले के सभी निजी नलकूप उपभोक्ताओं को जानकारी देते हुए बताया है कि कृषक विद्युत बिल माफी योजना का लाभ लेने के लिए सभी निजी नलकूप उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2023 तक के कुल बकाया बिजली के मूलधन का भुगतान अनिवार्य रूप से करना है। बिना इसके किसी भी किसान को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा।

अधिशासी अभियंता ने कहा कि अगर किसानों को कृषक विद्युत बिल माफी योजना का लाभ लेना है तो वह अपना मूलधन जमा करके 30 जून 2023 के पहले अपना पंजीकरण करवा लें अन्यथा वह वे सभी लोग इस लाभ से वंचित हो सकते हैं। इसके लिए सभी किसानों को अपने निकटतम बिजली उपकेंद्र या खंड कार्यालय पर संपर्क करना है और 31 मार्च 2023 तक के सभी जिलों का भुगतान सुनिश्चित करना है।

इसके अलावा इंजीनियर राजन कुमार ने यह भी बताया है कि इस योजना में पंजीकरण करा कर लाभ लेने के लिए निजी नलकूप के कनेक्शन के साथ-साथ घरेलू बिजली बिल के कनेक्शन की कॉपी भी जमा करनी है। बिना इसके कोई भी उपभोक्ता इसका लाभ नहीं ले पाएगा।