घोसी उपचुनाव के जश्न के मामले में सुनवाई, मनोज सिंह डब्लू समेत पांच अन्य को कोर्ट से मिली जमानत
सपा को जीत का जश्न पड़ा था महंगा
मुकदमे की न्यायालय में हुई सुनवाई
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक मिश्रा की अदालत से जमानत
चंदौली जिले में घोसी उपचुनाव में जीत का जश्न मनाने में मुगलसराय कोतवाली में सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू के खिलाफ दर्ज मामले में गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान मनोज सिंह डब्लू समेत पांचों नामजद आरोपियों ने कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण किया। मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अजय कुमार ने तर्क एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक मिश्रा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद आरोपियों की जमानत मंजूर कर उन्हें जमानत दे दी।
विदित हो कि घोसी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह की जीत के बाद सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू अपने समर्थकों के साथ मुगलसराय स्थित वीआईपी गेट पर सड़क पर वाहनों को खड़ा करके आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया था। उक्त मामले को स्वतः संज्ञान में लेते हुए मुगलसराय पुलिस द्वारा पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू के साथ ही सपा नेता अंकित यादव, अभिषेक सिंह चिंटू, अभिनव सिंह भल्ला, संतोष उपाध्याय के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा अपराध संख्या-302/2023 दर्ज किया। इसी मामले में मुगलसराय पुलिस पहले ही पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू के वाहनों को सीज करने की कार्यवाही कर चुकी है।
अब उक्त मामले में मुगलसराय पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिसके बाद न्यायालय की ओर से आरोपियों को समन जारी किया गया। इसी क्रम में गुरुवार को मनोज सिंह डब्लू समेत समेत अन्य आरोपी न्यायालय में सरेंडर किया और कोर्ट ने सभी को जमानत पर रिहा कर दिया।
जमानत पर रिहा होकर न्यायालय से बाहर आए सपा नेता मनोज सिंह डब्लू ने कहा कि घोसी उपचुनाव में जीत का जश्न मनाना सत्ता पक्ष को नागवार गुजरा। यही वजह रही कि सरकार के इशारे पर मुकदमा कायम किया गया। कहा कि जितना ही सत्ता शासन पुलिस के बल पर विपक्षी खेमे और आमजन को प्रताड़ित करेगी, उतना ज्यादा सत्ता परिवर्तन की संभावनाओं को बल मिलेगा।