नीलगाय व जंगली सूअरों के शिकार की मिलेगी परमीशन, यह करना होगा काम
 

वनाधिकारी दिनेश सिंह द्वारा बताया गया कि इच्छुक व्यक्ति जिनके पास लाइसेंसी रायफल अथवा 12 बोर बंदूक होगा उनको परमिशन दिया जाएगा। इनका शिकार वन क्षेत्र में प्रतिबंधित रहेगा।
 

लाइसेंसी रायफल या बंदूक रखने वालों को मिलेगा परमीशन

किसानों की फसल सुरक्षा के लिए पहल

जानिए अफसरों की मीटिंग में क्या हुआ है फैसला

चंदौली जिले की जिलाधिकारी ईशा दुहन के निर्देशन में जिला विकास अधिकारी की अध्यक्षता में वनरोज एवं जंगली सुअरों द्वारा कृषकों के फसलों को क्षति होने से रोकने हेतु समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।

बैठक के दौरान वनरोज (नीलगाय) एवम् जंगली सुअरों के नियमानुसार उनमूलन हेतु पीड़ित कृषकों के आवेदन पत्र कृषि अधिकारी के माध्यम से एकत्रित करा कर खण्ड विकास अधिकारी या वन क्षेत्राधिकारी को प्रस्तुत किये जाने के सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया।

वनाधिकारी दिनेश सिंह द्वारा बताया गया कि इच्छुक व्यक्ति जिनके पास लाइसेंसी रायफल अथवा 12 बोर बंदूक होगा उनको परमिशन दिया जाएगा। इनका शिकार वन क्षेत्र में प्रतिबंधित रहेगा। इनका शिकार ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जाना है। इच्छुक व्यक्ति जिनके पास लाइसेंसी रायफल या बंदूक हो ऐसे पात्र व्यक्ति जिला कृषि अधिकारी के माध्यम से वनरोज व जंगली सूअर से अपने खेत खलिहान को मुक्त कराने व फसलों की सुरक्षा हेतु आवेदन कर सकते है।  

बैठक के दौरान जिला कृषि अधिकारी,सहायक निदेशक मत्स्य, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।