अफसरों ने की खाद की दुकानों पर छापेमारी, 2 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई
 

उर्वरक विक्रेताओं को कठोर चेतावनी के साथ निर्देशित किया गया कि उर्वरक की बिक्री निर्धारित दर पर पीओएस मशीन के माध्यम से किसानों को जोत बही के आधार पर उपलब्ध करायें।
 

कृषि विभाग एवं अन्य अधिकारियों की संयुक्त टीम का छापा

जनपद के उर्वरक बिक्री केन्द्रों की हुयी जांच

विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापा डालकर सैंपल हेतु भेजा नमूना

चंदौली जिले में उत्तर प्रदेश शासन एवं जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे के निर्देश के क्रम में कृषि विभाग तथा अन्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर जनपद के उर्वरक बिक्री केन्द्रों के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापा डालकर नमूना ग्रहित करने की कार्यवाही की गयी।

जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि कार्यवाही के दौरान कुल 8 नमूने ग्रहित किये गये, जिसमें मे. केशरी खाद भण्डार, सैदूपुर बन्द पाये जाने के कारण उर्वरक प्राधिकार पत्र को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया तथा मे. माँ गायत्री उर्वरक केन्द्र, सैयदराजा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

इसके साथ ही उर्वरक विक्रेताओं को कठोर चेतावनी के साथ निर्देशित किया गया कि उर्वरक की बिक्री निर्धारित दर पर पीओएस मशीन के माध्यम से किसानों को जोत बही के आधार पर उपलब्ध करायें। अगर किसी भी उर्वरक प्रतिष्ठान द्वारा अवैध रूप से उर्वरक का भण्डारण, कालाबाजारी, अधिक मूल्य पर बिक्री की जाती है तो उसके विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही प्रख्यापित की जायेगी।

अफसरों ने लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि जनपद में नाइट्रोजनिक एवं फास्फेटिक उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। साथ ही किसान भाईयों से अनुरोध है कि उर्वरक क्रय करने हेतु निजी उर्वरक बिक्री केन्द्रों अथवा साधन सहकारी समितियों पर अपने साथ खतौनी तथा आधार कार्ड अवश्य ले जायें तथा पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाकर बोई गयी फसल की आवश्यकता के अनुसार ही उर्वरक क्रय करें।