कीटनाशकों की दुकान पर कृषि रक्षा अधिकारी का छापा, 3 दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड, 28 को नोटिस जारी
कैश मेमो न देने वाले दुकानदारों पर एक्शन
बिना पीसी वाले कीटनाशी विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द
28 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी
चंदौली जिले में कृषि रक्षा अधिकारी के द्वारा जिले भर में शासनादेश के मुताबिक कृषि रसायनों और कीटनाशक सामानों की बिक्री करने वाले दुकानदारों की दुकानों का निरीक्षण किया गया तथा उनके खिलाफ कार्यवाही भी की गई। इस दौरान शासनादेश के मुताबिक कार्य न करने वाले चंदौली जिले के 28 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और कैश मेमो जारी न करने वाले तथा बिना पीसी के कीटनाशक विक्रेताओं का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।
बताया जा रहा है कि अपर सचिव (कृषि) के रेडियोग्राम के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे के आदेश द्वारा आज दिनांक 24 फरवरी 2024 को कृषि विभाग एवं अन्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित कर जिला कृषि रक्षा अधिकारी के निर्देशन में संचालित निजी व फुटकर कीटनाशी विक्रेताओं के कीटनाशी रसायनों के गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जनपद में छापे की कार्यवाही करायी गयी, ताकि जनपद के कृषकों को निर्धारित दर पर गुणवत्ता युक्त कीटनाशी रसायन उपलब्ध करायी जा सके। साथ ही साथ कीटनाशी विक्रेताओं के कैश मेमो, स्टाक रजिस्टर, वैध पीसी, रसायनों के रखरखाव आदि की जाँच की गयी।
इस दौरान विभागीय अफसरों ने कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 के उलंघन करने वाले 28 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया एवं कैश मेमो न जारी करने वाले तथा बिना वैध पीसी वाले 3 कीटनाशी विक्रेताओं का लाइसेंस निलम्बित किया।
इसके अलावा जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने निर्देश दिया है कि अगर बाकी दुकानदार अपने तौर तरीके में बदलाव नहीं लेंगे तो उनके खिलाफ भी सख्त सख्त कार्यवाही की जाएगी। यह अभियान आगे भी चलाया जाएगा।