पुलिस व परिवहन विभाग ने कसी बस मालिकों की नकेल, कहा- परमिट व कागजात रखें अपडेट
बस संचालकों के साथ पुलिस की बैठक
यात्रियों की सुरक्षा पर दिए गए कड़े निर्देश
बसों के दस्तावेज पूरे करके ही बैठाएं सवारी
चंदौली जिले में सड़क सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चंदौली पुलिस ने जिले के सभी निजी बस संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देश पर हुई यह बैठक मंगलवार, 16 सितंबर 2025 को नवीन सभागार पुलिस लाइन में आयोजित की गई। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनंत चंद्रशेखर और अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन दिगंबर कुशवाहा के साथ-साथ एआरटीओ भी मौजूद रहे।
बैठक में बस संचालकों को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए ताकि जिले की यातायात व्यवस्था को सुधारा जा सके। अधिकारियों ने सख्त हिदायत दी कि सभी बसों के दस्तावेज (आरसी, फिटनेस, बीमा) वैध और अद्यतन होने चाहिए और ड्राइवरों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
यातायात नियमों के पालन पर जोर देते हुए, पुलिस ने ओवरलोडिंग से बचने, निर्धारित रूट और स्टॉपेज का ही पालन करने और स्पीड लिमिट का उल्लंघन न करने के निर्देश दिए। साथ ही, रॉन्ग साइड से बस चलाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
यात्रियों, खासकर महिला यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर विशेष ध्यान दिया गया। बस में फर्स्ट एड बॉक्स और फायर एक्सटिंग्विशर रखना अनिवार्य किया गया है। बस में कोई भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, बस संचालकों को अपनी बसों में जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ड्राइवर या कंडक्टर द्वारा नशे की हालत में बस चलाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी बस कर्मियों को यात्रियों के साथ शालीन व्यवहार करने और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करने की हिदायत भी दी गई। पुलिस ने बस संचालकों से किसी भी विवाद की स्थिति में कानून को अपने हाथ में न लेने की अपील की और प्रशासन का सहयोग करने को कहा।