वाल्मीकि इंटर कॉलेज के मैदान में रन फॉर एम्पावरमेंट, विजेताओं को दिया गया पुरस्कार
चंदौली में 'रन फॉर एम्पावरमेंट' का आयोजन
मिशन शक्ति के तहत बालिकाओं के लिए दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन
महिला सशक्तिकरण की ओर एक खास पहल
चंदौली जिले में उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप मिशन शक्ति अभियान के फेज-5 के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देशन में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। आज बलुआ थाना अंतर्गत वाल्मीकि इंटर कॉलेज के मैदान में 'रन फॉर एम्पावरमेंट' के तहत एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही विजेताओं को पुरस्कार भी दिया गया।
इस आयोजन का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने हेतु जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम का पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकारी सकलडीहा, स्नेहा तिवारी ने किया, जबकि इसका नेतृत्व थानाध्यक्ष अतुल कुमार, थाना बलुआ द्वारा किया गया।
विजेताओं का किया गया सम्मान
'रन फॉर एम्पावरमेंट' प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों की लगभग 100 बालिकाओं/छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। यह प्रतियोगिता 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की श्रेणियों में आयोजित की गई।
दौड़ के समापन पर, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को मोमेंटो, मेडल और स्पोर्ट्स किट देकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान न केवल उनके खेल प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए था, बल्कि महिला सशक्तिकरण के प्रति उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का भी एक प्रयास था।
विजेता प्रतिभागीगण:
श्रेणी प्रथम स्थान द्वितीय स्थान तृतीय स्थान
100 मीटर नगमा खुशी मरजीना
200 मीटर प्रिंयका चंचल प्रियंका
400 मीटर मनीषा उजैसा रिमझिम
महिला कल्याण योजनाओं और कानूनों की दी गई जानकारी
इस अवसर पर, क्षेत्राधिकारी सकलडीहा ने उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं को महिला सशक्तिकरण के संबंध में संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं और सुरक्षा कानूनों के बारे में विस्तार से जागरूक किया। सरकार के द्वारा चलायी जा रही प्रमुख योजनाएँ, जिनके बारे में बताया गया:
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
- वन स्टॉप सेंटर और 181 महिला हेल्पलाइन
- पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला योजना
- प्रदेश में स्थापित महिला शरणालय, शक्ति सदन व सखी निवास योजनाएँ
इसके अतिरिक्त, महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने वाले प्रमुख कानूनों जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013, दहेज निषेध अधिनियम, 1961 और गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 के प्रमुख प्रावधानों से भी आमजन को अवगत कराया गया।
जनपदीय पुलिस ने इस आयोजन के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ जुड़कर उन्हें सशक्त और सुरक्षित वातावरण देने के अपने प्रयास को दोहराया। साथ ही, जनपद के समस्त थानों पर नवस्थापित मिशन शक्ति केंद्र के कार्य, उद्देश्य और उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के संबंध में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रतियोगिता के दौरान थाना बलुआ के अधिकारी/कर्मचारीगण व स्कूल के विभिन्न पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।