छात्रवृत्ति पाने के लिए आ गई आवेदन की आखिरी तारीख, ऐसे करें आवेदन
 

शासन द्वारा प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन स्वीकार करने हेतु सरकार की ओर से आखिरी तिथि भी तय कर दी गई है।
 

छात्रवृत्ति आवेदन की आखिरी तारीख

ऐसे करें आवेदन

चंदौली जिले के दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी राजेश कुमार नायक ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ,भारत सरकार के माध्यम से केन्द्र पोषित प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं टॉप क्लास छात्रवृत्ति दिव्यांग विद्यार्थियो हेतु छात्रवृत्ति योजना शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए निम्नलिखित शर्तो के अधीन आन लाइन आवेदन पत्र (http://www.scholarships.gov.in) पर आमंत्रित किये जाते है। शासन द्वारा प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन स्वीकार करने हेतु सरकार की ओर से आखिरी तिथि भी तय कर दी गई है। पात्र अभ्यर्थी इसके लिए नियत तिथि 15.11.2021 एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन स्वीकार करने हेतु नियत तिथि 30.11.2021 तक ऑन-लाइन आवेदन पत्र जमा करने की तारीख तय कर दी गई है।

ये है पात्रता की शर्त:-


यह छात्रवृत्ति प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक मे अध्ययनरत भारतीय छात्र/छात्राओ के लिए अनुमन्य है।
40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले छात्र/छात्रा पात्र नही होगे।
एक अभिभावक के 02 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थी इस योजना से अच्छादित नही होगे।
छात्रवृत्ति केवल एक शैक्षिणिक वर्ष के लिए देय होगी। यदि विद्यार्थी कक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे पुनः उसी कक्षा के छात्रवृत्ति नही दी जायेगी।
जो विद्यार्थी किसी अन्य स्त्रोत से छात्रवृत्ति अथवा स्टाइपेण्ड प्राप्त कर रहे है, उन्हे यह सुविधा अनुमन्य नही होगी।
जो विद्यार्थी किसी ऐसे पूर्व परीक्षा, प्रशिक्षण  केन्द्र से जो केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, प्रशिक्षण/ कोचिंग प्राप्त कर रहे है, प्रशिक्षण मे वह इस योजनान्तर्गत अच्छादित नही होगें।


प्री-मैट्रिक के पात्रों के लिए:-


 दिव्यांग विद्यार्थियो को किसी शासकीय अथवा केन्द्र/ राज्य सरकारसे मान्यता प्राप्त विद्यालयो में पूर्णकालिक रूप से अध्ययनरत् होना चाहिए।


पोस्ट मैट्रिक के पात्रों के लिए:-


प्रशिक्षण से संबन्धित पाठ्यक्रमों के लिए यह छात्रवृत्ति देय नही होगी।
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड /विद्यालय से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीण अभ्यर्थी ही इसके आवेदन हेतु पात्र होगे।
परास्नातक डिग्री/डिप्लोमा/सर्टीफिकेट के छात्र इस योजना से अच्छादित नही होगे।
स्नातक पूर्ण विद्यार्थी यदि स्नातक स्तर का द्वितीय पाठ्यक्रम कर रहे हो, तो वह इस योजना से अच्छादित नही होगे।
जो विद्यार्थी एक से अधिक पाठयक्रम कर रहे है, उन्ही किसी एक पाठ्यक्रम में योजना का लाभ देय होगा।
पत्राचार के माध्यम से अथवा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम सेे अध्ययनरत विद्यार्थी भी इस योजना के पात्र होगे।


आय सीमा के बारे में जानकारी:- 


प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए दिव्यांग अभिभावकों की सभी स्रोतो से वार्षिक आय रू0 2.50लाख निर्धारित है।