पोखरे व तालाब की जमीन पर सर्वोदय इंटर कालेज सहित 12 काश्तकारों का दावा खारिज
 

खतौनी वर्ष 1356 बी 1359 फसली में दर्ज कई गाटा में तालाब पोखर की स्थिति नहीं है, जिसका जांच कराया गया तो 1356 व 1359 फसली में अंकित तालाबों की स्थिति को बहाल कर दिया गया है ।
 

सर्वोदय इंटर कालेज सदलपुरा की जमीन छिनी

12 काश्तकारों का फर्जी नाम निरस्त कर तालाब पोखर दर्ज

जमीन को अपने नाम दर्ज कराकर चल रहा था बेचने का खेल

चंदौली जिले में पोखरे व तालाब की जमीन को अपने नाम कराने का  दूसरा कारनामा फिर प्रकाश में आने के बाद जिले की पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील (मुगलसराय  तहसील) के उप जिलाधिकारी द्वारा कंप्यूटर वाद संख्या T20 12314 18041 2613 ग्राम सभा सदलपुरा बनाम अंतर्गत धारा 38(1) अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत तालाब पोखर की जमीन को अपने नाम दर्ज कराने तथा उसकी खरीद बिक्री करने के मामले पर विराम लगाते हुए, उसे पुनः तालाब अंकित कर बहाल करने की कार्यवाही की गई है । जिसमें सर्वोदय इंटर कालेज सदलपुरा सहित 12 काश्तकारों  की जमीन अब  तालाब के रूप में दर्ज हो गई है,  जिससे क्षेत्र में हलचल सी मच गई है।
 
बता दें कि  जिले में बरंगा के रॉयल ताल की लगभग 800 एकड़ जमीन  को अपने नाम कर सरकारी मुआवजा लेने तथा जमीन बेचने के कार्य को लगाम लगाने के बाद अब  उसी स्टाइल का मामला पंडित दीनदयाल नगर उपाध्याय तहसील में स्थित तालाब ,पोखर पर अवैध रूप से नाम दर्ज करा कर खरीद बिक्री की जा रही थी, जिसमे एडवोकेट यमुना सिंह, सिविल बार अध्यक्ष द्वारा एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से 16/4/2018  को प्रस्तुत किया गया था। इसमें बताया गया था कि खतौनी वर्ष 1356 बी 1359 फसली में दर्ज कई गाटा में तालाब पोखर की स्थिति नहीं है, जिसका जांच कराया गया तो 1356 व 1359 फसली में अंकित तालाबों की स्थिति को बहाल कर दिया गया है ।

इस संबंध में उक्त प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार पंडित दीनदयाल नगर उपाध्याय द्वारा की गई तो तहसीलदार द्वारा अपनी विस्तृत आख्या एवं अभिलेख के साथ पर अपनी जांच आख्या दिनांक 8 /6/2018  न्यायालय को प्रस्तुत की गई। बाद में दर्ज रजिस्टर की पत्रावली के अनुसार उप जिलाधिकारी न्यायिक के न्यायालय में स्थानांतरित कर दी गई । जिस पर भावी पक्षकारों को नोटिस देकर उपस्थित होने तथा अपनी विस्तृत आपत्ति प्रस्तुत की गई । इस दौरान 2021 में वादी के अनुपस्थिति में वाद खारिज कर दिया गया। अधिवक्ता के प्रार्थना को 31 मार्च 2022 को स्वीकार करते हुए एक पक्षीय खारीज आदेश दिनांक 12 /7/ 21 को निरस्त कर मूल नंबर पर कायम किया गया और पक्षकारों को नोटिस दी गई, जिसके बाद 23 जून 2023 के द्वारा संदर्भित वाद की पत्रावली जिला अधिकारी के आदेश पर जिला अधिकारी न्यायिक के न्यायालय से स्थानांतरण होकर उपजिलाधिकारी पंडित दीनदयाल नगर के न्यायालय को प्राप्त हुई।  

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इस पत्रावली के आधार पर अवलोकन करने के बाद गाटा संख्या 1356 व 1359 फसली में तालाब पोखर अंकित रहा है, जिसकी पुष्टि 1356 एवं 1359 फसली से होती है। इसलिए ग्रामसभा की चकबंदी हो चुकी है और इनके प्रकार प्रकरणों से तालाब व पोखर के गाटा पर संबंधित खातेदारों ने अपना नाम दर्ज करा लिया है। जिसकी पुष्टि जोत चकबंदी आकार पत्रावली 41व 45 में होती है । तालाब पोखर की भूमि अनाधिकृत प्रविष्टि गैर कानूनी अंकित होना तहसीलदार की जांच आख्या में  8 जून 2018 को पाया गया, जिसके आधार पर खतौनी वर्ष 1425 से 1430 फसली के यह आधार पर 11 एकड़ पोखर तालाब की जमीन को बहाल करते हुए उन स्थानों बने हुए सर्वोदय इंटर कॉलेज सदलपुर के 5 एकड़ जमीन तथा 12 काश्तकारों की अवैध जमीन को पुनःपोखर के नाम की गई है। जिसे जिले में हड़कंप मच गई है।

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इसके पहले ही सकलडीहा तहसील  बरंगा गांव के 800 एकड़ जमीन और ताल घोषित करने के बाद यह दूसरी कार्यवाही देखने को मिल रही है।