चंदौली में खुले हैं 26 हजार बालिकाओं के सुकन्या समृद्धि खाते, नवरात्रि में चल रहा खास अभियान

चंदौली जिले में 26 हजार बालिकाओं के सुकन्या समृद्धि खाते डाकघरों में खुले हैं। वाराणसी पूर्वी मंडल एवं चंदौली के प्रवर अधीक्षक डाकघर राजीव कुमार ने बताया कि सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने के लिए संपर्क किया जा सकता है।
 

शक्ति उपासना के पर्व नवरात्रि में खास पहल

डाकघर में समृद्ध सुकन्या समृद्ध समाज का अभियान

समृद्ध नारी-समृद्ध समाज अभियान पर जोर

खाते खोलकर आप उठा सकते हैं योजना का लाऊ

चंदौली जिले में शक्ति उपासना के पर्व नवरात्रि में डाकघर में समृद्ध सुकन्या समृद्ध समाज और समृद्ध नारी-समृद्ध समाज अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 250 रुपये से बेटियों के नाम से डाकघर में सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है। इसमें जुड़कर आप भी योजना का लाभ ले सकते हैं।

आपको बता दें कि वाराणसी परिक्षेत्र में पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने लोगों ने सुकन्या समृद्धि खाता खोलकर नारी शक्ति की उपासना का आह्वान किया है।

इस संबंध में पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया में यह अभियान चलाया जाएगा। वाराणसी परिक्षेत्र के डाकघरों में अब तक 3.46 लाख बालिकाओं के सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा चुके हैं। वहीं 1,020 गांवों को संपूर्ण सुकन्या समृद्धि ग्राम के रूप में आच्छादित किया जा चुका है।

चंदौली जिले में 26 हजार बालिकाओं के सुकन्या समृद्धि खाते डाकघरों में खुले हैं। वाराणसी पूर्वी मंडल एवं चंदौली के प्रवर अधीक्षक डाकघर राजीव कुमार ने बताया कि सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने के लिए संपर्क किया जा सकता है।

ये हैं योजना के अन्य लाभ -
न्यूनतम जमा राशि ₹ 250/- एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम जमा राशि ₹ 1.5 लाख।
खाता किसी बालिका के नाम पर उसके 10 वर्ष की आयु होने तक खोला जा सकता है।
एक बालिका के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है।
खाता डाकघरों और अधिकृत बैंकों में खोला जा सकता है।
खाताधारक की उच्च शिक्षा के उद्देश्य से शिक्षा व्यय को पूरा करने के लिए निकासी की अनुमति दी जाएगी।
18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद बालिका की शादी होने पर खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है।
खाते को भारत में कहीं भी एक डाकघर/बैंक से दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है।
खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष की अवधि पूरी होने पर खाता परिपक्व हो जाएगा।
जमा राशि आईटी अधिनियम की धारा 80-सी के तहत कटौती के लिए योग्य है। खाते में अर्जित ब्याज I.T.Act की धारा -10 के तहत आयकर से मुक्त है।