इन दवाओं को बेचने वालों पर होगी कार्रवाई, आया है सरकार का आदेश
4 दवाओं को मिलावटी व प्रतिबंधित घोषित किया
जानिए किन दवाओं को बेंचना है अपराध
आयुर्वेद विभाग की ओर से जारी है आदेश
प्रदेश के कई मेडिकल स्टोरों पर आयुर्वेद की नकली दवाइयां धड़ल्ले से बिक रही हैं, जिनका उपयोग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसी तरह के दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही और छापेमारी के दौरान कई नकली दवाइयां बनाने वाले कंपनियों की पहचान हुई है। इसके इस्तेमाल से लोगों की सेहत बिगड़ सकती है। इसीलिए अधिकारियों ने इन कंपनियों की दवाओं को प्रतिबंधित घोषित कर दिया है। अगर कोई दुकानदार इन दवाइयां को बेचते पकड़ा जाता है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
चंदौली जिले के नोडल मेडिकल अधिकारी डा. श्याम सुन्दर नीरज ने बताया कि लाइसेन्स अधिकारी, निदेशक, आयुर्वेदिक सेवाएं के परिपत्र संख्या-589/डी0जी0376/22 दिनांक-12.03.24 द्वारा अवगत कराया गया है कि कई दवाओं को राजकीय विश्लेषक लखनऊ द्वारा परीक्षणोपरान्त अधोमानक पाया गया है। अतः जनहित में अपील की जाती है कि अधोलिखित औषधियां अधोमानक है एवं इन औषधियों में स्टेरायड व अन्य नकली दवाओं की मात्रा पायी गयी है। इनकी बिक्री तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित है एवं इनका सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
वाराणसी के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. सरोज शंकर राम द्वारा जनपदवासियों से जन अपील की जा रही है कि निम्न औषधियों का सेवन कदापि न करें एवं जनपद के समस्त आयुर्वेदिक औषधि विक्रेताओं से अपील है कि निम्न औषधियों का विक्रय कदापि न करें। विक्रय करते हुए पाये जाने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
औषधि का नाम 01- न्यू रिविल.. मेसर्स एचसीआर फार्मूलेशनस प्राइवेट लिमिटेड पता- अहमदाबाद,
2- बायना प्लस कैप्सूल..मेसर्स अक्षय आयुर्वेद भवन फर्रुखाबाद,
3- लिव-52 मेसर्स हिमालया वेलनेस कम्पनी बंगलुरू, कर्नाटक
4- विश्वास गुड हेल्थ कैप्सूल आयुर्वेदा, मेसर्स डा० विश्वास आयुर्वेदा इण्टरनेशनल प्रा०लिमि०, प्लाट नं0 278 सेक्टर-02, एचएसआईआईडीसी इण्डस्ट्रीयल एरिया जनपद अम्बाला हरियाणा।