दूध-दही-पनीर और खोवा में मिलावट पर रोक, डेयरी का लाइसेंस लेने के बदले जा रहे हैं नए नियम
UP में अब आसानी से नहीं मिलेगा डेयरी का लाइसेंस
मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने कसी कमर
8 डेयरियों के लाइसेंस होने जा रहे हैं कैंसिल
उत्तर प्रदेश में अब डेयरियों का लाइसेंस आसानी से नहीं मिल पाएगा। यह बड़ा फैसला मथुरा और अलीगढ़ सहित राज्य के कई स्थानों पर दूध और पनीर में गंभीर मिलावट की शिकायतें सामने आने के बाद लिया गया है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करते हुए सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को डेयरियों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ. रोशन जैकब के नेतृत्व में दीपावली से पहले जिन आठ डेयरियों के लाइसेंस निलंबित किए गए थे, उनके निरस्तीकरण (कैंसिलेशन) की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
विभाग ने मथुरा और अलीगढ़ में आठ डेयरियों और दो दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए थे, साथ ही पांच प्रतिष्ठानों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। इस सख्ती के कारण मथुरा में मांट और गोवर्धन के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के निलंबन से विभागीय अधिकारियों में भी हड़कंप है।
विभाग अब मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रदेशभर में मुखबिर तंत्र (सर्विलांस सिस्टम) विकसित कर रहा है, और हाल ही की कई बड़ी कार्रवाइयां इसी तंत्र पर आधारित थीं।