शुरू होते ही विवादों में आ गया पीडब्ल्यू गुरुकुलम, VDA ने स्कूल को थमा दी अपनी नोटिस
गौरी गांव में स्कूल- हास्टल व स्टाफ आवास निर्माण
वीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर हुई कार्रवाई
मनमाने ढंग से हुए निर्माणों की होगी पड़ताल
अवैध निर्माण को गिराने के लिए पहल शुरू
आपको बता दें कि चंदौली जिले के गौरी गांव के पास में पीडब्ल्यू गुरुकुलम स्कूल का निर्माण मानक के विरुद्ध मिलने पर स्कूल प्रशासन को नोटिस दिया गया है। कहा जा रहा है कि स्कूल डिजाइन व काम वाराणसी विकास प्राधिकरण के मानचित्र पर खरा नहीं उतर सका है। इसीलिए नोटिस जारी करके कार्रवाई करायी जा रही है।
बताते चलें कि जानकारी के अनुसार पंकज राय की ओर से आराजी संख्या पांच, छह, सात अंश व आठ, मौजा गौरी, परगना धूस वार्ड-मुगलसराय पर स्कूल, हास्टल व स्टाफ आवास का शमन सह-प्रस्तावित मानचित्र 16 जनवरी 2017 को सक्षम स्वीकृति वीडीए उपाध्यक्ष द्वारा प्रदान की गई। पत्रावली के अनुसार पक्ष द्वारा 28 अगस्त 2018 को समस्त आरोपित शमन शुल्क एक करोड़ 27 लाख 96 हजार 890 प्राधिकरण कोष में जमा किया गया।
पक्ष द्वारा मानचित्र प्रतिबंध और शर्ते पूर्ण न करने के कारण मानचित्र निर्गत नहीं किया गया। जब स्थल का जोन टीम द्वारा निरीक्षण किया गया तो पाया कि स्वीकृत शमन सह-प्रस्तावित मानचित्र से विचलित निर्माण व वर्तमान में भवन के स्कूल ब्लाक में पीडब्ल्यू गुरुकुलम के नाम से स्कूल का संचालन किया जा रहा है।
मानचित्र शमन सह-प्रस्तावित को दरकिनार करते हुए किए गए निर्माण के विरुद्ध उप्र नगर नियोजन व विकास अधिनियम, 1973 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत नोटिस जारी की गई है। साथ ही स्कूल प्रशासन को किए गए निर्माण के शमन के लिए निर्देशित किया गया।
इस संबंध में वाराणसी विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार ने बताया कि मानक के विरुद्ध निर्माण पाया गया है। इस पर पीडब्ल्यू गुरुकुलम स्कूल को नोटिस दिया गया है।