जल्द गरजेगा योगी बाबा का बुलडोजर, महमूदपुर में गिरेंगे तालाब पर कब्जा कर बनाए गए घर
 

पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर तहसील इलाके में  सरकारी जमीन, तालाब नवीन परती आदि जमीनों को गलत तरीके से बैनामा कराने वालों के खिलाफ पीडीडीयू नगर तहसील प्रशासन काफी सख्त हो गया है।
 

गांव के 52 को छोड़ना पड़ेगा अपना-अपना घर

SDM ने इन लोगों की रजिस्ट्री कर दी है खारिज

जल्द चलेगा गांव में बुलडोजर

अन्य गांवों के खंगाले जा रहे दस्तावेज

 

चन्दौली जिले के पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर तहसील इलाके में  सरकारी जमीन, तालाब नवीन परती आदि जमीनों को गलत तरीके से बैनामा कराने वालों के खिलाफ पीडीडीयू नगर तहसील प्रशासन काफी सख्त हो गया है। 15 फरवरी को एसडीएम विराग पांडेय ने क्षेत्र के महमूदपुर में तालाब की जमीन का गलत तरीके से बैनामा कराने वाले 52 लोगों का बैनामा निरस्त कर उसे पुनः तालाब के नाम करने का आदेश दिया था। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हलचल सी मच गई है।

 इनके बैनामे हुए निरस्त 

आराजी संख्या 79 से मुहम्मद जाफर, मुहम्मद निजामुद्दीन, रामवंती, शिशुबाला, दूधनाथ, मार्कण्डेय, रमाशंकर, सुभाष, चंद्रावती, निसार, गनी, दिल मुहम्मद, छेदन, कलावती, बसंती, ज्योति देवी, पारसनाथ पांडेय, बृजेश नाथ पांडेय, जगदीश नारायण, मुन्नी देवी, काशीनाथ, जाफर, निजामुद्दीन, शकुंतला देवी व सदन चौहान के बैनामें निरस्त हुए। वहीं आराजी संख्या 203 से निसार अहमद, लालमनी, पूनम सिंह, अकबरी बीबी, मामलती देवी, हीरावती देवी, लक्ष्मीना देवी, शोभनाथ, अमरनाथ, राजदेव,  हवलदार, दिलीप कुमार, नियाज अहमद, नवाजिश अली, नौशाद अली, अब्बास अली, इरफान व आराजी संख्या 282 से निसार अहमद, प्रभु नारायण, गुरुदेव, रामअधार, हरिदास, सेतु, नवाजिस अली, नौशाद अली, आफताब अली व इरफान की रजिस्ट्रियां निरस्त की गई हैं। 

मामले में बताया जा रहा है कि नगर पालिका परिषद क्षेत्र के महमूदपुर में आराजी संख्या 79, 203 व 282 पूर्व में तालाब की जमीन रही। जिसे भूमाफियाओं ने गलत तरीके से अपने नाम कर कर उसकी रजिस्ट्री कर दी। जिस पर लोगों ने घर मकान बनवाकर रहना शुरू कर दिया। उक्त प्रकरण को लेकर न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन था। जिस पर एसडीएम विराग पांडेय ने 15 फरवरी को विवेचनाओं के आधार पर सुनवाई के दौरान सभी 52 लोगों की रजिस्ट्री को निरस्त कर दिया। इससे प्रभावित लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। 


इस संबंध में एसडीएम विराग पांडेय ने बताया कि किसी भी तालाब या अन्य सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करना गैरकानूनी है। यदि इस तरह का मामला प्रकाश में आएगा तो सम्बंधित के खिलाफ निश्चित कार्रवाई की जाएगी। महमूदपुर की वक्त जमीन को पुनःतालाब के नाम से खतौनी में दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। जल्द अभिलेख में दर्ज होने के बाद घर गिरने की तैयारी की जाएगी।