पूरे प्रदेश में जिला पंचायत में 30 करोड़ से अधिक की हेराफेरी, चंदौली में 5 करोड़ से अधिक का घपला
 

जिला पंचायत  कार्यालय द्वारा 2022-23 के लेखा परीक्षा बजट में 5 करोड़ 63 लाख रुपए से अधिक के लेखा-जोखा का हिसाब नहीं मिलने के कारण विभाग के संबंधितों को नोटिस जारी किया गया है
 

जिला पंचायत की ऑडिट में हुआ खुलासा

5 करोड़ 63 लाख का नहीं मिला हिसाब

ऑडिट की नोटिस जारी हुयी तो शुरू हुआ मैनेजमेंट

 जानें विभाग के अफसरों ने क्या दी दलील

चंदौली जनपद के जिला पंचायत  कार्यालय द्वारा 2022-23 के लेखा परीक्षा बजट में 5 करोड़ 63 लाख रुपए से अधिक के लेखा-जोखा का हिसाब नहीं मिलने के कारण विभाग के संबंधितों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी होने के संबंध में जिला पंचायत के प्रशासनिक अधिकारी ने मामले के निस्तारित होने की बात कही है।

आपको बता दें कि चंदौली जनपद के जिला पंचायत कार्यालय द्वारा 5 करोड़ 63 लख रुपए से अधिक के लेखा-जोखा का हिसाब नहीं मिलने के कारण नोटिस जारी किया गया है। ऑडिट के दौरान 5 करोड़ 63 लाख रुपए से अधिक का कोई हिसाब नहीं मिलने के कारण संबंधित विभाग ने सूचना विभाग के माध्यम से पैसे का हिसाब नही देने के कारण नोटिस जारी किया गया है।

हालांकि इस संबंध में जिला पंचायत कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी आनंद सिंह ने बताया है कि यह मामला 2022-23 का है और ऑडिट के दौरान संबंधित बाबू के अवकाश पर होने के कारण इसका लेखा-जोखा ऑडिट करने वाली टीम को नहीं मिला था। 6 मदों  का कुल 5 करोड़ 63 लाख रुपए से अधिक का मामला बताया जा रहा है। अब इस मामले का निस्तारण विभाग द्वारा कर दिया गया है।

इसके साथ ही साथ सभी पेंडिंग फाइलें का हिसाब ऑडिट टीम को उपलब्ध करा दिया गया है। यह नोटिस पूरे प्रदेश के सभी जिलों को जारी की गई है। जहां जहां ऑडिट में कमी रही है, वहां के जिलों को नोटिस जारी की गई है। यह पहले की नोटिस जारी कर दी गई थी, प्रदेश में कुल 30 करोड़ से अधिक का लेखा-जोखा नहीं मिलने के कारण पूरे प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस तरह की नोटिस जारी की गई है।

आपको बता दें कि नोटिस में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 118 के अंतर्गत जिला पंचायत चंदौली के वर्ष 2022 - 23 की लेखा परीक्षा कराई गई थी, लेखा परीक्षा में जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी या सेवक की असावधानता या दुराचरण के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरुप जिला पंचायत में किसी धन का या संपत्ति की हानि उसका अपव्यय दुरूपयोग हुआ है। इस तरह का उल्लेख नोटिस में की गई है।