पिछड़े वर्ग के गरीबों के लिए योजना, बेटी की शादी के लिए मिलता है 20 हजार का अनुदान
जिले में पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए योजना
अधिकारी रत्नेश सिंह ने दी जानकारी
ऑनलाइन फॉर्म भरकर पा सकते हैं 20 हजार रूपए
चंदौली जिले में गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के तहत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 20 हजार रुपये भेजने का प्राविधान है। लेकिन इसके लिए अभिभावक की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रत्नेश सिंह ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आवेदक अपना व अपनी पुत्री, जिसकी शादी अनुदान के लिए आवेदन किया जा रहा है, उसका आधार कार्ड पोर्टल पर दर्ज कराना होगा। आधार से लिंक मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी का उपयोग कर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। इसी के माध्यम से यूआईडीएआई से आवेदक एवं उसकी पुत्र के नाम, पिता का नाम, पता, आयु और उनकी फोटो आवेदन में स्वत: अंकित हो जायेगी।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रत्नेश सिंह ने कहा कि योजना का लाभ (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों को लाभ मिलेगा। इसके लिए कन्या का उम्र 18 वर्ष एवं वर का उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। साथ ही आवेदक का आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र के साथ ही शादी का कार्ड, वर व कन्या का उम्र प्रमाण पत्र, कन्या व आवेदक का आधार कार्ड, आवेदक का बैंक पासबुक की छाया प्रति एवं आवेदक व कन्या का फोटो लगाना जरूरी है।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रत्नेश सिंह ने कहा कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए उपजिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी अथवा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय प्रत्येक कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।
चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*