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ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कर्मकारों को मिलेगी अनुग्रह राशि, दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दिव्यांगता पर मदद

उक्त योजना का लाभ लेने के लिये दुर्घटना का कारण मृत्यु व दिव्यांगता की स्थिति में ई-श्रम धारक अथवा उसके नामिनी द्वारा निम्नलिखित अभिलेखों के साथ स्थानीय श्रम कार्यालय में दावा प्रस्तुत करना होगा।
 

माड्यूल के अन्तर्गत मिलेगी मदद

दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दिव्यांगता के लिए भी मदद

ऐसे लोग कर सकते हैं अप्लाई

इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कर्मकारों की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दिव्यांगता पर मदद की स्थिति में उनके आश्रितों का योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा ई-श्रम पोर्टल पर दिनांक 31 मार्च 2022 के पूर्व पंजीकृत विभिन्न श्रेणी के असंगठित कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं से आच्छादित दिये जाने की कार्यवाही शुरू कर दी गयी है।

असंगठित कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिगत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से आच्छादित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत दिनांक 26.08.2021 से दिनांक 31.03.2022 तक ई-श्रम कार्डधारकों की दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर नामिनी को 2 लाख रूपये अथवा दिव्यांगता की स्थिति (दोनों आँख या दोनो हाँथ या दोनों पांव पूर्ण रूप से क्षति होने पर 2 लाख रूपये, एक आँख या एक हाथ एक पांव की क्षति होने ) पर 01 लाख रूपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जायेगी।

उक्त योजना का लाभ लेने के लिये दुर्घटना का कारण मृत्यु व दिव्यांगता की स्थिति में ई-श्रम धारक अथवा उसके नामिनी द्वारा निम्नलिखित अभिलेखों के साथ स्थानीय श्रम कार्यालय में दावा प्रस्तुत करना होगा।

 मृत्यु की दशा में दिया जाने वाला अभिलेख -दावेदार का आधार नम्बर, यूएनए कार्ड, नम्बर, मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु के कारण संबंधित चिकित्सा प्रमाण पत्र, दुर्घटना के समय दर्ज की गयी। एफआईआर पंचनामा और दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु के समर्थन करने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट। दावेदार नाबालिग होने की दशा में अभिभावक को दशा भरते समय जिला न्यायालय द्वारा जारी अभिभावक प्रमाण पत्र दिव्यांगता की दशा में- दावेदार का आधार नम्बर, यू एन ए कार्ड नम्बर, अस्पताल का रिकार्ड जिसमें दुर्घटना के कारण दिव्यांगता का संकेत देने वाला डिस्चार्ड सारांश शामिल हो, राज्य केन्द्र शासित प्रदेश सरकार के अधिकृत सस्था द्वारा जारी
दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिव्यांगता सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी दिव्यांगता पहचान पत्र (स्थायी) जरूरी है।

नोट- ई-श्रम कार्ड धारक ईपीएफ/ ईएसआईसी का सदस्य एवं आयकर दाता नही होना चाहिए। कोई भी कामगार जो असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हों और जिनकी आयु 16-59 वर्ष के बीच हो, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए पात्र है। जैसे कि प्रवासी कामगार प्लेटफार्म कामगार, कृषि कामगार, रिक्शा चालक, धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, कोरी, जुलाहा, घरेलू कर्मकार, कूडा बीनने वाले कर्मकार, हाथ से ठेला चलाने वाले, फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता, चाय, चाट, ठेला लगाने वाले फुटकर, व्यापारी, हमाल, कुली, जनरेटर व लाइट लगाने वाले, कैटरिंग में काम करने वाले, फेरी लगाने वाले, मोटर साइकिल व साइकिल मरम्मत करने वाले, गैरेज कर्मकार आदि प्रकार के अन्य कार्यों में संलग्न असंगठित क्षेत्र के कामगार पर जाकर स्व-पंजीकरण द्वारा या निकटम सीएसी सेवा केन्द्र पर जाकर ई–श्रम पोर्टल www.eshram.gov.in पंजीकरण करा सकते है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जनपद के श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

 

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