UP में आ गया कठोर नियम, नकल करते या कराते पकड़े गए तो देना होगा 1 करोड़ जुर्माना
लोकसेवा आयोग का शिकंजा कसना शुरू
नकल करने और कराने वालों पर 1 करोड़ की फाइन
कल से आयोग की नर्स भर्ती परीक्षा से लागू हो गया नियम
उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं में नकल करने या कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्णय लिया है। ऐसे करने वालों को एक करोड़ रुपये के अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। रविवार को होने वाली स्टाफ नर्स भर्ती मुख्य परीक्षा-2023 से आयोग यह व्यवस्था लागू करने जा रहा है।
आपको बता दें कि पेपर लीक तथा नकल की बढ़ती घटनाओं से चिंतित सरकार एवं लोक सेवा आयोग ने कई कठोर कदम उठाए हैं। सरकार की ओर से इस बाबत गाइडलाइन जारी की गई है। इसके अलावा सरकार की ओर से सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश 2024 एक जुलाई को लागू कर दिया गया।
इसके तहत परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग, नकल करना या कराना, नकल कराने को लेकर षडयंत्र आदि कृत्य इस अधिनियम के अंतर्गत आएंगे और इन कृत्यों में शामिल लोगों के खिलाफ एक करोड़ रुपये तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है। इसके अलावा आजीवन कारावास भी हो सकता है। अध्यादेश में अपराध गंभीर होने पर एक करोड़ रुपये के अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास दोनों सजा का भी प्रावधान है।
आयोग की ओर से शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार रविवार को स्टॉफ नर्स भर्ती मुख्य परीक्षा-2023 प्रयागराज और लखनऊ के विभिन्न केंद्रों पर होगी। कुल 2240 पदों के लिए परीक्षा सुबह 9.30 से 12.30 बजे के बीच होगी। विज्ञप्ति के अनुसार आयोग ने इसी भर्ती से सार्वजनिक भर्ती परीक्षा अध्यादेश लागू करने निर्णय लिया है।
चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*