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सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों पर हुई कार्रवाई, कोर्ट ने सुनाई कारावास की सजा

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मारपीट गाली-गलौज व सरकारी कार्य में बाधा पहुचाने के दोषी 3 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व 3000-3000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
 

बरठी गांव के 3 लोगों को सजा

18 सितंबर 1995 को किया था बवाल

सैयदराजा थाने में दर्ज था मुकदमा

 

चंदौली जिले मे आज ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मारपीट गाली-गलौज व सरकारी कार्य में बाधा पहुचाने के दोषी 3 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व 3000-3000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

बताते चलें कि  न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री माधुरी यादव के द्वारा दोषी 3 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व 3000-3000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है । 
        
बता दें कि दिनांक 18 सितंबर 1995 को धारा 147, 323, 332, 353, 504, 506 भारतीय दंड विधान के सम्बन्ध में आरोपी बरठी निवासी अभियुक्त संजय सिंह पुत्र जीतन सिंह, दया शर्मा पुत्र रग्गू शर्मा  और गोविन्द राम पुत्र तुलसी राम के विरुद्ध सैयदराजा थाने में दर्ज अपराध संख्या- 183/1995 में सजा सुनायी गयी है।         
                  
पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक विपिन कुमार (एपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार कांस्टेबल राजीव कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप न्यायालय पीठासीन अधिकारी माधुरी यादव द्वारा दोषी अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व 3000-3000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

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