कोर्ट ने अपहरण व बलात्कार के आरोपी को सुनाई 12 साल की सजा
किशोरी के साथ अपहरण व बलात्कार के मामले की सुनवाई
आरोपित बबलू को 12 साल की कठोर कारावास की सजा
चंदौली जिले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजेंद्र प्रसाद की अदालत में शनिवार को किशोरी के साथ अपहरण व बलात्कार के मामले की सुनवाई हुई।
इस दौरान कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर आरोपित बबलू को 12 साल की कठोर कारावास की सजा का फैसला सुनाया। साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने तर्क प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इलिया थाना क्षेत्र निवासिनी पीड़िता के पिता ने पड़ोस के युवक पर पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था।
पुलिस ने 25 जून 2016 को इस मामले में धारा 363, 366 376 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 3/4 लैंगिक में मुकदमा दर्ज किया था। साथ ही विवेचना कर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट में हुई।
न्यायाधीश ने साक्ष्य के आधार पर आरोपित बबलू को विभिन्न धाराओं में 12 वर्ष की कठोर कारावास का सजा सुनाया। वहीं 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।
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