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DM का आदेश....होली के दिन ये दुकाने रहेंगी बंद.....!

चंदौली जिले के जिलाधिकारी ने होली के पर्व पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से 18 -3- 2022 होली के दिन कुछ दुकानदारों को दुकान बंद करने का आदेश दिया है। 

 
कुछ दुकानदारों को दुकान बंद करने का आदेश


चंदौली जिले के जिलाधिकारी ने होली के पर्व पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से 18 -3- 2022 होली के दिन कुछ दुकानदारों को दुकान बंद करने का आदेश दिया है।

 बताते चलें कि जिला मजिस्ट्रेट संजीव सिंह द्वारा आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए होली के पर्व पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से होली के दिन जनपद की समस्त देसी शराब, विदेशी मदिरा, बियर एवं भांग की थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकानों व मॉडलशाप्स तथा ताड़ी की फुटकर बिक्री दुकानों से मादक पदार्थों की बिक्री बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है । 

जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि यदि 18-3-2022 होली के दिन दुकान बंदी के निर्देश का जो भी उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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