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लल्लन उपाध्याय की जमीनों को तहसील प्रशासन ने किया कुर्क, एक करोड़ का लगा है जुर्माना

चकिया तहसील प्रशासन के द्वारा लल्लन उपाध्याय पुत्र उदयनाथ निवासी मुड़हुआ उत्तरी, पर लगाए गए  1,01,68,000 के जुर्माने को अब तक अदा न किए जाने के कारण लल्लन उपाध्याय के खेतों की कुर्की की जी रही है।
 
लल्लन उपाध्याय के खेतों की कुर्की

चंदौली जिले की चकिया तहसील प्रशासन के द्वारा लल्लन उपाध्याय पुत्र उदयनाथ निवासी मुड़हुआ उत्तरी, पर लगाए गए  1,01,68,000 के जुर्माने को अब तक अदा न किए जाने के कारण लल्लन उपाध्याय के खेतों की कुर्की की जी रही है। क्षतिपूर्ति का जुर्माना अब तक नहीं भरने के कारण मंगलवार को उच्चाधिकारियों के आदेश के क्रम में मौजा डबरीकलां व मुड़हुआ उत्तरी में लल्लन उपाध्याय की भूमि पर  क्षेत्रीय अमीन व क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा नायब तहसीलदार  की उपस्थिति में कुर्की की कार्रवाई की गई।


चंदौली जिले की चकिया ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मिलन ने चकिया विकासखंड के मुड़ाहुआ उत्तरी गांव में बावली, तालाब व पोखरी पर पिछले 25 वर्षों से अवैध रूप से कब जाकर अतिक्रमण करने के मामले में महुआ गांव निवासी लल्लन उपाध्याय को एक करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के इस कार्रवाई के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

 बताते चलें कि मौजा मुड़हुआ के आराजी नंबर 146 रकबा 0.266 हेक्टेयर 149 ख रकबा 1.584 हेक्टेयर 323 रकबा 0.095 हेक्टेयर तथा 179 रकबा 0.607 हेक्टेयर वर्तमान राजस्व में बावली, ताल व पोखरी के नाम से दर्ज है। उक्त बावली ताल में आज तक ना तो कभी पट्टा हुआ है ना है। जबकि मुड़हुआ उत्तरी गांव निवासी ललन उपाध्याय उक्त भूमि में मत्स्य पालन हेतु पट्टा की बात कह कर पिछले 25 वर्षों से कब्जा किए हुए थे।

Kurki Against Lallan Upadhyaya

  शिकायत पर उक्त भूमि में मत्स्य पट्टा पत्रावली का तहसीलदार के रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय में अवलोकन किया गया तो उक्त भूमि में कभी भी पट्टा किए जाने की बात नहीं मिली। ऐसी स्थिति में इनके खिलाफ यह कार्रवाई की गयी है।

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