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देनी होगी जमानत राशि, निःशुल्क मिलेगा नामांकन पत्र : DM

 चंदौली इले के कलेक्ट्रेट में 10 फरवरी यानी गुरुवार से जिले की चारों विधानसभा सीट के लिए नामांकन होगा। इस दौरान सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था रहेगी।
 

देनी होगी जमानत राशि

निःशुल्क मिलेगा नामांकन पत्र

DM का आदेश

 चंदौली इले के कलेक्ट्रेट में 10 फरवरी यानी गुरुवार से जिले की चारों विधानसभा सीट के लिए नामांकन होगा। इस दौरान सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था रहेगी। नामांकन के लिए अलग-अलग कक्ष में बनाए गए हैं। आरओ व एआरओ प्रत्याशियों का नामांकन पत्र जमा करेंगे और उसकी रिपोर्ट आयोग को देंगे। इस बार अंग्रेजी व हिदी दोनों भाषा में रिपोर्टिंग होगी। कोई भी प्रत्याशी अधिकतम चार सेट में नामांकन पत्र दाखिल कर सकेगा। निर्वाचन कार्यालय से यह निःशुल्क मिलेगा। सिर्फ उसको जमानत राशि चालान के माध्यम से जमा करना होगा।


आप को बता दें कि पार्टी प्रत्याशी के अलावा कोई भी आमजन चुनाव लड़ सकता है, सिर्फ उसकी उम्र 25 वर्ष से ऊपर हो। एक प्रत्याशी एक से अधिक चार नामांकन कर सकता है, लेकिन जमानत राशि उसको एक बार जमा करनी होगी। नामांकन पत्र की कोई शुल्क देय नहीं है। चारों नामांकन पत्र में संपूर्ण ब्यौरा देना होगा। अधूरी जानकारी दर्ज होने पर नामांकन खारिज हो सकता है।


नामांकन की प्रक्रिया के दौरान सभी को कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। जुलूस, रोड शो पर रोक रहेगी। आयोग की गाइडलाइन के अनुसार सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग को दस हजार और अनुसूचित जाति को पांच हजार रुपये जमानत राशि बैंक चालान के माध्यम से अदा करनी होगी। प्रत्याशी को नामांकन के साथ ही नया बैंक खाता भी खुलवाना पड़ेगा। जिसका पूरे चुनाव के दौरान खर्च में प्रयोग होगा।


 कलेक्ट्रेट में कराई जा रही बैरिकेडिग


नामांकन कक्ष को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है। नामांकन के दौरान होने वाली प्रत्येक गतिविधि इन कैमरों में कैद होगी। साथ ही कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर वीडियोग्राफी भी होगी। कलेक्ट्रेट में नामांकन के लिए बैरिकेडिग कराई जा रही है। प्रत्याशी के साथ दो व्यक्ति अंदर जा सकेंगे। प्रत्येक प्रत्याशी को तीन गाड़ी की अनुमति नामांकन के लिए है। इन गाड़ियों को नामांकन परिसर से सौ मीटर पहले रोक दिया जाएगा।


- दो तरह से गाड़ियों की मिलेगी अनुमति


चुनाव के लिए गाड़ियों की परमिशन दो प्रकार से दी जा रही है। यदि प्रत्याशी गाड़ी की अनुमति लेते हैं तो उनके नाम की गाड़ी उसी विधान सभा क्षेत्र में भ्रमण कर सकेंगी। जिस सीट से वह चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी में पार्टी जिलाध्यक्ष वाहनों की अनुमति ले सकते हैं। जिलाध्यक्ष के माध्यम से परमिशन ली गई गाड़ियों को पूरे जिले में भ्रमण का अधिकार रहेगा।


- नामांकन पत्र के साथ मिलेंगे ये अभिलेख

-- नामांकन पत्र।

-- प्रारूप नंबर 26।

--चेक लिस्ट बिदु छह।

-- फार्मेट सी-चार।

-- प्रत्याशी, एजेंट के फोटोग्राफ।

-- अनुबंध-13 व 14।

-- निर्वाचन अभिकर्ताओं का नमूना हस्ताक्षर।

-- कोषागार का चालान फार्म।

--अनुरोध पत्र।

--अभ्यर्थियों के वापस लेने की सूचना प्रारूप पांच, छह।

--निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति।

इस सम्बन्ध में जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव सिंह ने बताया कि नामांकन के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई। परिसर में सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिग कराई जा रही। आरओ, एआरओ को आयोग की गाइडलाइन से अवगत कराया गया है। प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।

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