नाबालिग बच्चे न चलाएं गाड़ी, पकड़े जाने पर मां-बाप पर भी होगी कार्रवाई
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हो जाए सावधान
नाबालिग बच्चों को न चलाने दें वाहन
होगी अभिभावकों के खिलाफ दर्ज होगी FIR
जानिए जुर्माने के अलावा क्या होगा नुकसान
चंदौली जिले के परिजनों को सावधान करते हुए पुलिस ने जानकारी दी है कि अगर नए साल में नाबालिग बच्चे गाड़ी चलाते पकड़े गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही साथ जुर्माना भी लगाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रविवार को कार एक्सीडेंट के बाद पुलिस ने यह पहल की है।
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धानापुर थानाध्यक्ष महेश कुमार सिंह ने नाबालिगों के वाहन चलाने को लेकर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कस्बे के कुछ नाबालिगों द्वारा बाइक चलाने पर उनके अभिभावकों को बुलाकर चेताया कि नए कानून के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दो या चार पहिया वाहन चलाने पर उनके और उनके अभिभावकों के खिलाफ धारा 199 (क) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
आपको बता दें कि पुलिस ने अभिभावकों से अपील किया कि वह अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने दें। उन्होंने बताया कि यदि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे वाहन चलाते हुए पाए जाते हैं, तो उनके अभिभावकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के तहत एफआइआर दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही 25 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा और 12 माह के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे नाबालिग बच्चे लाइसेंस के लिए भी अपात्र हो जाएंगे और 18 साल की उम्र पूरी करने पर भी उन्हें लाइसेंस नहीं मिल सकेगा।
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