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अब होगी घटिया और नकली हेलमेट बेंचने वालों पर कार्रवाई, चलेगा जिला में अभियान

नकली BIS मानक वाले का विक्रय करना गैर-कानूनी है। यदि कोई विक्रेता नकली BIS मानक वाले हेलमेट का विक्रय करते हुये पाये जाते हैं, तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
 

ARTO चंदौली ने दी ऐसे दुकानदारों को चेतावनी

सब स्टैण्डर्ड हेलमेट धड़ल्ले से विक्री के खिलाफ अभियान

ऐसे हेलमेट न खरीदने की अपील

चंदौली जिले की कई मार्केट में नकली BIS मानक वाले या सब स्टैण्डर्ड हेलमेट धड़ल्ले से विक्रय हो रहे हैं। इनके साथ ही कुछ निर्माता बिना BIS लाईसेंस के सब स्टैण्डर्ड हेलमेट का निर्माण कर रहे हैं। यह स्थिति सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत दोपहिया वाहन चालकों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है एवं कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। नकली BIS मानक वाले का विक्रय करना गैर-कानूनी है। यदि कोई विक्रेता नकली BIS मानक वाले हेलमेट का विक्रय करते हुये पाये जाते हैं, तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

 प्रदेश में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में अपार जनधन की हानि हो रही है। वर्ष 2024 में 46,052 सड़क दुर्घटनाओं में 24,118 व्यक्ति असमय काल कवलित हुए हैं, जिसमें 18 से 35 वर्ष के युवाओं की संख्या सर्वाधिक 51 प्रतिशत है। वाहन चलाते समय हेल्मेट का प्रयोग न करने से लगभग 31 प्रतिशत व्यक्तियों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है। प्रदेश में सड़क में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने एवं इससे हो रही जान-माल की क्षति को कम करने के लिए परिवहन विभाग बेहद संवेदनशील है तथा इसके लिए निरंतर प्रयासरत है।
    
अतः जनसामान्य एवं दो पहिया वाहन चालकों से यह अपील की जाती है कि वे दो पहिया वाहन चालते समय अनिवार्य रूप से BIS मानक वाले ही हेल्मेट का प्रयोग करें, ताकि सड़क दुर्घटना के समय सुरक्षित रह सके। जन-सामान्य अपने हेलमेट एवं क्रय किये गये  BIS Care App  के माध्यम से BIS मानक होने की प्रमाणिकता की जांच की सकती है।
    

चंदौली जिले के संभागीय परिवहन अधिकारी ने हेलमेट विक्रेताओं से यह अपील है कि अपने प्रतिष्ठान पर BIS मानक वाले ही हेलमेट का विक्रय करें। अन्यथा की स्थिति जनसुरक्षा एवं कानून पालन की प्राथमिकता को दुष्टिगत रखते हुए उद्योग विभाग एवं स्थानीय पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से नकली व सब स्टैण्डर्ड हेलमेट के निर्माण व विक्रय पर प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।

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