ऑपरेशन कन्विक्शन को सफल बनाने की रणनीति, 30 वर्ष से पुराने मुकदमों में जल्द से जल्द होगा एक्शन
एएसपी ने की थानों के कोर्ट मोहर्रिर संग मीटिंग
थाने में चलाया जा रहा है विशेष अभियान
लूट, हत्या, बलात्कार, गौ-तस्करी और POCSO जैसे मुकदमों पर रखें पैनी नजर
चंदौली ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसीलिए अपर पुलिस अधीक्षक सदर द्वारा अपार के मुकदमें, लूट, हत्या, बलात्कार, गौ-तस्करी और POCSO जैसे मुकदमों पर पैनी नजर बनाये रखने व दोषसिद्धि की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु सभी थानों के पैरोकारों संग बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मामले में बताया जा रहा है 30 वर्ष से पुराने मुकदमों से सम्बन्धित सम्मन व एनबीडब्लू के सम्मन तामिला हेतु सभी पुलिसकर्मियों को खास निर्देश दिए गए।
जिले के पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देशन में आज 13 दिसंबर 2024 को अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह के द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के सम्बन्ध जनपद के समस्त थानों के कोर्ट मोहर्रिर संग बैठक कर ऑपरेशन कन्विक्शन को सफल बनाने के लिए दिये गये आवश्यक निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान प्रभारी मानिटरिंग सेल व सम्मन सेल के लोग भी उपस्थित रहे। अपराध एवं अपराधियों पर कठोर कार्यवाही हेतु प्रभावी पैरवी करते हुए महिलाओं व बच्चियों से सम्बन्धित अपराधों में सम्मिलित अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही करने, सनसनीखेज वारदातों के अभियुक्तों जैसे -हत्या, लूट, डकैती, गैंगरेप, गौतस्करी, वाहन चोरों, मादक पदार्थ तस्करों आदि के जमानत पर बाहर आने कि सूचना तत्काल सम्बन्धित को देने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे उन पर सतर्क दृष्टि रखी जा सके।
शासन द्वारा चलाए जा रहे आपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत जनपद स्तरीय चिन्हित अपराधों के वादों की प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने, पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना स्तर के टॉप टेन व हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त की हत्या के प्रयास व आयुध अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग में जमानत हेतु दिये गये प्रार्थना पत्रों कि सूचना सम्बन्धित को देते हुए जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही कराई जाए।
उक्त के साथ-साथ निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए-
1.अपार वाले 30 साल से मुकदमों से सम्बन्धित सम्मन व एनबीडब्लू के सम्मन तामिला जरूरी
2.NDPS Act मुकदमों से सम्बन्धित माल का विनिष्टीकरण किया जाना चाहिए
3. थाने के सभी प्रकार के सम्मनों का तामिला भी जरूरी
चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*