22 से 31 जनवरी तक बंटेगा निशुल्क खाद्यान्न, यह है कोटोदारों के लिए आदेश
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आच्छादित समस्त अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न वितरण करने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। दूसरे चक्र में खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 निर्धारित की गई है।
बताया जा रहा है कि जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्रार्थना करने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण संपन्न कराया जाएगा तथा हर हालत में यह सुनिश्चित कराने की कोशिश की जाएगी कि कोई भी पात्र लाभार्थी बिना खाद्यान्न के ना रह पाए।
इसके साथ ही साथ यह भी जानकारी दी गई है कि राशन कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए भी सुविधा उपलब्ध रहेगी पोटेबिलिटी चालान जारी करने की सुविधा 26 जनवरी तथा 27 जनवरी को उपलब्ध होगी।
खाद्यान्न वितरण के संदर्भ में यह जानकारी दी गई है कि हमारी के दृष्टिगत खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रातः 6:00 बजे से रात 9:00 बजे तक स्थित पालन किया जाएगा। ई-पॉस मशीनों का उपयोग करके ही खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा। इसके अलावा यह भी निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक दुकान पर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा नामित अधिकारी की उपस्थिति वितरण करने का कार्य किया जाएगा व उसका निशुल्क वितरण प्रमाणित किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के द्वारा भी ड्यूटी लगाई जाएगी, जो पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराएंगे।
जिलाधिकारी के द्वारा जारी आदेश में भी समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 22 जनवरी से 31 जनवरी के बीच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत बटने वाले राशन को समस्त नोडल अधिकारी अपनी उपस्थिति में वितरण कराएंगे। अगर इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती जाएगी तो नोडल अधिकारियों को उत्तरदायी मानकर उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी।
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