चोरी के मामले में बिहार के 3 चोरों को सजा, साथ में लगा जुर्माना भी
ऑपरेशन कंविक्शन का दिख रहा असर
तेजी से हो रही है अपराधियों को सजा
जानिए बिहार के इन 3 चोरों को क्यों मिली सजा
चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी 03 अभियुक्तों को जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व 500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।
आपको बता दें कि दिनांक 08.10.2007 को धारा 41,411,414 भारतीय दंड विधान के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.मनोज बनवासी पुत्र लक्ष्मण निवासी नवानगर थाना रामगढ़ जिला भभुआ बिहार 2.गुड्डू उर्फ दारा पुत्र जगदीश निवासी सोनवा थाना राजपुर जिला बक्सर बिहार 3.भीम बनवासी पुत्र सुनील निवासी कनौली थाना राजपुर जिला बक्सर बिहार के विरुद्ध अपराध संख्या- निल/2007 एसटी नं-124/08 धारा 41,411,414 भारतीय दंड विधान थाना चंदौली में पंजीकृत किया गया।
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चंदौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम व त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक- श्री रमाकान्त उपाध्याय (एडीजीसी) व थाना चंदौली के पैरोकार आरक्षी श्याम यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 15.06.2024 को माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी परितोष श्रेष्ठ (एएसजे-तृतीय ) जनपद चंदौली द्वारा अभियुक्तगण 1.मनोज बनवासी पुत्र लक्ष्मण निवासी नवानगर थाना रामगढ़ जिला भभुआ बिहार 2.गुड्डू उर्फ दारा पुत्र जगदीश निवासी सोनवा थाना राजपुर जिला बक्सर बिहार 3.भीम बनवासी पुत्र सुनील निवासी कनौली थाना राजपुर जिला बक्सर बिहार जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व 500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।
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